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जिला में दोपहर दो बजे तक ही खुली रहेंगी डेली नीड की दुकानें
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बिलासपुर। उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत बिलासपुर में 7 मई सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
इस दौरान डेली नीड्स की वस्तुएं जैसे दूध, अंडा, दही, सब्जियां, ग्रोसरी इत्यादि की सभी दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड ई पास पर पंजीकरण करवाना होगा, जिसकी सूचना देनी होगी। निजी वाहनों में आवाजाही के लिए कारण बताना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान जो व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हों या कोरोना का टेस्ट करवाने जा रहे हों, उन्हें परीक्षण केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
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सरकारी और निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि सभी शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि अब 31 मई तक बंद रहेंगे। जिले में सभी सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कांप्लेक्स, बाजार, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क , थियेटर और ऑडिटोरियम इत्यादि बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, अहाता और बार भी बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फॉर्मेसी, जन औषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें, चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र, फार्मास्युटिकल इत्यादि खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता (बीसीएस) एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां, बीमा कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (एनबीएफ सी) जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) और माइक्रो इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफ सी.एमएफ आईएस) सहकारी साख समितियां इत्यादि खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, पोस्टल सर्विस, विद्युत, पेयजल, डीटीएच, इंटरनेट सर्विस से जुड़े लोगों की आवाजाही जारी रहेगी और पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त होटल, ढाबा रेस्ट्रोरेंट खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी फूड और ग्रोसरी आइटम की खुली रहेंगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवाजाही भी स्वतंत्र रहेगी। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन 50 प्रतिशत से चलेगी। कृषि, पशु, बागवानी से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक इकाइयां कोविड-19 के दिशा निर्देशों अनुपालना सहित खुली रहेंगी। सरकारी, गैर सरकारी, मनरेगा के तहत सभी निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के मुख्य कार्यालय सीआरपीएफ, डिफेंस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुले रहेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के मुख्य कार्यालय पुलिस, होम गार्ड, नगर परिषद, विद्युत, जल शक्ति इत्यादि खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की लोगों से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगे। वन विभाग भी अपनी आवश्यकता अनुसार स्टाफ को बुला सकता है। उन्होंने लोगों से अपील कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनें, उचित सामाजिक दूरी बनाकर रखें, बार-बार हाथ धोएं तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।
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इस दौरान डेली नीड्स की वस्तुएं जैसे दूध, अंडा, दही, सब्जियां, ग्रोसरी इत्यादि की सभी दुकानें 2 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड ई पास पर पंजीकरण करवाना होगा, जिसकी सूचना देनी होगी। निजी वाहनों में आवाजाही के लिए कारण बताना जरूरी है।
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उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान जो व्यक्ति कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हों या कोरोना का टेस्ट करवाने जा रहे हों, उन्हें परीक्षण केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।
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सरकारी और निजी कार्यालय/प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि सभी शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान आदि अब 31 मई तक बंद रहेंगे। जिले में सभी सिनेमा हॉल, मॉल, मार्केट कांप्लेक्स, बाजार, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क , थियेटर और ऑडिटोरियम इत्यादि बंद रहेंगे। शराब की दुकानें, अहाता और बार भी बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेली मेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फॉर्मेसी, जन औषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें, चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र, फार्मास्युटिकल इत्यादि खुली रहेंगी। उन्होंने बताया कि बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिग कार्यों के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता (बीसीएस) एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां, बीमा कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (एनबीएफ सी) जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसी) और माइक्रो इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफ सी.एमएफ आईएस) सहकारी साख समितियां इत्यादि खुली रहेंगी।
उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंप, पोस्टल सर्विस, विद्युत, पेयजल, डीटीएच, इंटरनेट सर्विस से जुड़े लोगों की आवाजाही जारी रहेगी और पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त होटल, ढाबा रेस्ट्रोरेंट खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी फूड और ग्रोसरी आइटम की खुली रहेंगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवाजाही भी स्वतंत्र रहेगी। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन 50 प्रतिशत से चलेगी। कृषि, पशु, बागवानी से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक इकाइयां कोविड-19 के दिशा निर्देशों अनुपालना सहित खुली रहेंगी। सरकारी, गैर सरकारी, मनरेगा के तहत सभी निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के मुख्य कार्यालय सीआरपीएफ, डिफेंस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुले रहेंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के मुख्य कार्यालय पुलिस, होम गार्ड, नगर परिषद, विद्युत, जल शक्ति इत्यादि खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन की लोगों से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगे। वन विभाग भी अपनी आवश्यकता अनुसार स्टाफ को बुला सकता है। उन्होंने लोगों से अपील कि कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनें, उचित सामाजिक दूरी बनाकर रखें, बार-बार हाथ धोएं तथा अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।