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Bilaspur News: लोक अदालत में सुलझा मामला, बीमा कंपनी देगी 1.80 लाख रुपये
Mon, 11 May 2026 11:24 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Mon, 11 May 2026 11:24 PM IST
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30 दिन में भुगतान नहीं किया तो देना होगा 9 फीसदी ब्याज
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक मोटर दुर्घटना दावा मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। मामले की सुनवाई 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा के साथ उपस्थित रहे। लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। समझौते के तहत बीमा कंपनी ने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए याचिकाकर्ता को 1 लाख 80 हजार रुपये मुआवजा राशि देने पर सहमति जताई। याचिकाकर्ता ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अदालत ने आदेश दिए कि बीमा कंपनी 30 दिन के भीतर निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करेगी। तय अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में बीमा कंपनी को याचिका दायर किए जाने की तारीख से राशि के भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। पीठासीन न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल ने मामले का निपटारा करते हुए पूरी मुआवजा राशि याचिकाकर्ता को जारी करने के निर्देश दिए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक मोटर दुर्घटना दावा मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। मामले की सुनवाई 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा के साथ उपस्थित रहे। लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। समझौते के तहत बीमा कंपनी ने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए याचिकाकर्ता को 1 लाख 80 हजार रुपये मुआवजा राशि देने पर सहमति जताई। याचिकाकर्ता ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अदालत ने आदेश दिए कि बीमा कंपनी 30 दिन के भीतर निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करेगी। तय अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में बीमा कंपनी को याचिका दायर किए जाने की तारीख से राशि के भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। पीठासीन न्यायाधीश ज्योत्सना सुमंत डढवाल ने मामले का निपटारा करते हुए पूरी मुआवजा राशि याचिकाकर्ता को जारी करने के निर्देश दिए।
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