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बिलासपुर में खबर का असर : नशे में धुत शिक्षक पर हुई कड़ी कार्रवाई, मुख्यमंत्री के खिलाफ की थी टिप्पणी

Thu, 27 Apr 2023 09:51 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 27 Apr 2023 09:51 AM IST
सार

पेंड्रा ब्लॉक के गिरारी गांव में पदस्थ शिक्षक अनुज कुमार अग्निहोत्री को शिक्षा विभाग बिलासपुर ने निलबिंत कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करना भारी पड़ गया।

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teacher suspended for commenting against Chief Minister in Bilaspur
शिक्षक अनुज कुमार अग्निहोत्री निलंबित - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिलासपुर में खबर का बड़ा असर हुआ है। पेंड्रा की सड़कों पर शराब के नशे में शिक्षक को लापरवाही से कार चलाना और पूछे जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। मामले में बीईओ के जांच प्रतिवेदन के बाद दोषी शिक्षक को निलबिंत कर दिया गया है। कार्यवाही संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर के द्वारा की गई है।

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दरअसल, बीते दिनों पेंड्रा विकास खंड के गिरारी गांव के स्कूल में पदस्थ अनुज कुमार अग्निहोत्री शिक्षक के द्वारा लापरवाही से कार चलाने का मामला सामने आया। लोगों की जान जोखिम में डालते हुए मुख्य सड़क पर शराब के नशे में कार दौड़ाई थी। वहीं मौके पर पहुंचे मीडियाकर्मियों के सवाल जवाब करने पर शराबी शिक्षक के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कर दी। इतना ही नहीं वहां मौजूद लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया।
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इस मामले के सामने आने के बाद विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पेंड्रा आर एन चंद्रा के द्वारा दिनांक 28.02.2023 को विद्यालय निरीक्षण के दौरान दिनांक 20.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 तक लगातार विद्यालय से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाया गया। इस संबंध में अनुज कुमार अग्निहोत्री कार्यालयीन पत्र क्र./शिकायत जांच/टी.165/2023/P/19/ बिलासपुर दिनांक 06.04.2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका जवाब पत्र प्राप्त होने के बावजूद भी अनुज कुमार अग्निहोत्री ने जवाब नहीं दिया। 
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इस मामले को लेकर अनुज कुमार अग्निहोत्री का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका 3 के विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पेंड्रा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार, जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश को संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर के द्वारा जारी किया गया है।

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