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Bilaspur News: चीनी का स्टॉक रखने की सीमा आधी, अब 1000 क्विंटल तक ही भंडारण
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पहले 2000 क्विंटल तक स्टॉक रख सकते थे थोक व्यापारी, पोर्टल पर नियमित जानकारी देना अनिवार्य
जमाखोरी रोकने, बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र के नए निर्देश लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा घटा दी है। अब जिले के थोक व्यापारी अधिकतम 1000 क्विंटल चीनी का ही स्टॉक रख सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित थी। संशोधित दिशा-निर्देश 15 अक्तूबर 2026 से लागू हो चुके हैं। ऐसे में सभी थोक व्यापारियों को नई व्यवस्था के अनुसार ही चीनी का भंडारण करना होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शीतल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देशभर में चीनी की स्टॉक सीमा में संशोधन किया है। इसके तहत जिले में कार्यरत सभी थोक व्यापारियों को निर्धारित सीमा का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
पोर्टल पर देना होगा स्टॉक का विवरण
विभाग ने जिले के सभी चीनी डीलरों, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपने स्टॉक का विवरण नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए व्यापारियों को https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी। जिन व्यापारियों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें जल्द पंजीकरण करवाने को कहा गया है। पंजीकरण के बाद स्टॉक से संबंधित जानकारी नियमित रूप से अपडेट करना भी अनिवार्य होगा।
औचक निरीक्षण करेंगे विभागीय अधिकारी
जिला नियंत्रक शीतल शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित विवरण उपलब्ध रहने से बाजार में चीनी की उपलब्धता पर नजर रखने और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विभाग के निरीक्षक वर्ग को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह जांच की जाएगी कि व्यापारी निर्धारित स्टॉक सीमा और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। विभाग ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने और स्टॉक की जानकारी समय पर अपडेट करने की अपील की है।
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जमाखोरी रोकने, बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र के नए निर्देश लागू
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा घटा दी है। अब जिले के थोक व्यापारी अधिकतम 1000 क्विंटल चीनी का ही स्टॉक रख सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 2000 क्विंटल निर्धारित थी। संशोधित दिशा-निर्देश 15 अक्तूबर 2026 से लागू हो चुके हैं। ऐसे में सभी थोक व्यापारियों को नई व्यवस्था के अनुसार ही चीनी का भंडारण करना होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शीतल शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देशभर में चीनी की स्टॉक सीमा में संशोधन किया है। इसके तहत जिले में कार्यरत सभी थोक व्यापारियों को निर्धारित सीमा का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
पोर्टल पर देना होगा स्टॉक का विवरण
विभाग ने जिले के सभी चीनी डीलरों, व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर अपने स्टॉक का विवरण नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए व्यापारियों को https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी। जिन व्यापारियों ने अभी तक पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें जल्द पंजीकरण करवाने को कहा गया है। पंजीकरण के बाद स्टॉक से संबंधित जानकारी नियमित रूप से अपडेट करना भी अनिवार्य होगा।
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औचक निरीक्षण करेंगे विभागीय अधिकारी
जिला नियंत्रक शीतल शर्मा ने बताया कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित विवरण उपलब्ध रहने से बाजार में चीनी की उपलब्धता पर नजर रखने और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण की निगरानी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विभाग के निरीक्षक वर्ग को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान यह जांच की जाएगी कि व्यापारी निर्धारित स्टॉक सीमा और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। विभाग ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने और स्टॉक की जानकारी समय पर अपडेट करने की अपील की है।
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