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Bilaspur News: निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे बेच सकेंगे दुकानदार
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- पटाखे बेचने के लिए ऑनलाइन लेनी होगी अनुमति, एसडीएम स्वारघाट ने दुकानदारों को जारी किए दिशा निर्देश
-दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट (बिलासपुर)। दिवाली के मद्देनजर उपमंडल प्रशासन श्री नयना देवी जी की व्यापार मंडल स्वारघाट के साथ अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान श्री नयना देवी जी और स्वारघाट क्षेत्रों के चिन्हित निर्धारित स्थानों पर पटाखे और आतिशबाजी रखने के लिए दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल ने आम जनता से भी अपील की है कि वह ग्रीन दीपावली मनाएं, ताकि दिनों दिन बढ़ते जा रहे प्रदूषण से बचा जा सके। उन्होंने यह भी आदेश दिए कि रात 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक केवल दो घंटे तक ही आतिशबाजी और पटाखे चला सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पटाखों का भंडार एवं बिक्री करने वाले दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करके पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए दुकानदारों को एचपी ई डिस्ट्रिक्ट पर आवेदन करना होगा। पुलिस थाना स्वारघाट और नायब तहसीलदार ने निर्देश दिए कि अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखे और आतिशबाजी बेचता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और और धार्मिक स्थान आदि के आसपास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र से दूर पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। शहरी और ग्रामीण निकायों में दुकानदार अपनी दुकान में पटाखे नहीं बेच सकेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति निरीक्षण के दौरान पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह श्री नयना देवी जी के बाहर, कोलावाला टोबा पंचायत घर के सामने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बैहल स्कूल के मैदान के बाहर, घंवाडल चौक श्री नयना देवी के पास, लोअर बाजार चौक स्वारघाट और पुलिस थाना स्वारघाट के सामने टैक्सी स्टैंड के समीप पटाखे बेचने के लिए रखे जा सकेंगे। इस मौके पर व्यापार मंडल स्वारघाट के प्रधान अजय ठाकुर, नायब तहसीलदार प्यारे लाल, थाना प्रभारी स्वारघाट राजेश वर्मा और एसईबीपीओ विकास खंड कार्यालय स्वारघाट से अरविंद कुमार मौजूद रहे।
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-दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे
संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट (बिलासपुर)। दिवाली के मद्देनजर उपमंडल प्रशासन श्री नयना देवी जी की व्यापार मंडल स्वारघाट के साथ अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान श्री नयना देवी जी और स्वारघाट क्षेत्रों के चिन्हित निर्धारित स्थानों पर पटाखे और आतिशबाजी रखने के लिए दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल ने आम जनता से भी अपील की है कि वह ग्रीन दीपावली मनाएं, ताकि दिनों दिन बढ़ते जा रहे प्रदूषण से बचा जा सके। उन्होंने यह भी आदेश दिए कि रात 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक केवल दो घंटे तक ही आतिशबाजी और पटाखे चला सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पटाखों का भंडार एवं बिक्री करने वाले दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन करके पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए दुकानदारों को एचपी ई डिस्ट्रिक्ट पर आवेदन करना होगा। पुलिस थाना स्वारघाट और नायब तहसीलदार ने निर्देश दिए कि अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखे और आतिशबाजी बेचता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और और धार्मिक स्थान आदि के आसपास कम से कम 100 मीटर के क्षेत्र से दूर पटाखों का उपयोग किया जा सकता है। शहरी और ग्रामीण निकायों में दुकानदार अपनी दुकान में पटाखे नहीं बेच सकेंगे। अगर ऐसा व्यक्ति निरीक्षण के दौरान पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह श्री नयना देवी जी के बाहर, कोलावाला टोबा पंचायत घर के सामने, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बैहल स्कूल के मैदान के बाहर, घंवाडल चौक श्री नयना देवी के पास, लोअर बाजार चौक स्वारघाट और पुलिस थाना स्वारघाट के सामने टैक्सी स्टैंड के समीप पटाखे बेचने के लिए रखे जा सकेंगे। इस मौके पर व्यापार मंडल स्वारघाट के प्रधान अजय ठाकुर, नायब तहसीलदार प्यारे लाल, थाना प्रभारी स्वारघाट राजेश वर्मा और एसईबीपीओ विकास खंड कार्यालय स्वारघाट से अरविंद कुमार मौजूद रहे।
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