{"_id":"667ab14f90431976af02e4e3","slug":"rto-seized-two-buses-due-to-incomplete-documents-bilaspur-news-c-92-1-ssml1001-119331-2024-06-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bilaspur News: कागजात पूरे न होने पर आरटीओ ने दो बसें कीं जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bilaspur News: कागजात पूरे न होने पर आरटीओ ने दो बसें कीं जब्त
विज्ञापन
- चेकिंग के दौरान स्कूल बस के कागज न होने पर लगाया 25 हजार जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल और उनकी टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए दो बसों को जब्त कर लिया। बिलासपुर से मंडी रूट पर चलने वाली राहुल बस सर्विस के चालक के पास चेकिंग के दौरान न तो परमिट पाया गया और न ही टैक्स के कागज पाए गए। इसके चलते बस को अगली कार्रवाई तक जब्त कर लिया है।
इसी प्रकार शहर के एक स्कूल की बस को भी परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर दिया है। स्कूल बस की चेकिंग के दौरान मामला सामने आया कि हाल ही में खरीदी गई स्कूल बस के पास न तो टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है और न ही सेल लेटर। आरटीओ राजेश कुमार कौशल ने बताया कि बस के मालिक ने सनी ऑटोमोबाइल डीलर कांगड़ा से बस खरीदी थी। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी नई गाड़ी खरीदें तो टेंपरेरी नंबर, सेल लेटर और इंश्योरेंस के कागज पूरे होने पर ही डीलर के पास से गाड़ी लाएं।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल और उनकी टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए दो बसों को जब्त कर लिया। बिलासपुर से मंडी रूट पर चलने वाली राहुल बस सर्विस के चालक के पास चेकिंग के दौरान न तो परमिट पाया गया और न ही टैक्स के कागज पाए गए। इसके चलते बस को अगली कार्रवाई तक जब्त कर लिया है।
इसी प्रकार शहर के एक स्कूल की बस को भी परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर दिया है। स्कूल बस की चेकिंग के दौरान मामला सामने आया कि हाल ही में खरीदी गई स्कूल बस के पास न तो टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है और न ही सेल लेटर। आरटीओ राजेश कुमार कौशल ने बताया कि बस के मालिक ने सनी ऑटोमोबाइल डीलर कांगड़ा से बस खरीदी थी। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति को नियमानुसार 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी नई गाड़ी खरीदें तो टेंपरेरी नंबर, सेल लेटर और इंश्योरेंस के कागज पूरे होने पर ही डीलर के पास से गाड़ी लाएं।
विज्ञापन