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Bilaspur News: हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आरटीओ की बैठक स्थगित
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नए स्टेज कैरिज रूट परमिट के आवेदनों पर होनी थी चर्चा
अगली तिथि अब आगामी आदेशों के बाद तय होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में नए स्टेज कैरिज रूट परमिट के आवेदनों पर विचार के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बिलासपुर की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी है। यह बैठक 17 मार्च को होनी थी। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्राप्त नए स्टेज कैरिज रूट परमिट के आवेदनों पर चर्चा की जानी थी।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से जय मां सलूणी निजी बस संचालक बनाम हिमाचल सरकार एवं अन्य मामले में याचिका पर 9 मार्च को पारित आदेशों के बाद बैठक को टालने का निर्णय लिया है। निदेशालय परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बिलासपुर की 17 मार्च को प्रस्तावित बैठक को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने बताया कि विभाग से नए निर्देश प्राप्त होने के बाद ही बैठक की तिथि निर्धारित की जाएगी।
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अगली तिथि अब आगामी आदेशों के बाद तय होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में नए स्टेज कैरिज रूट परमिट के आवेदनों पर विचार के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बिलासपुर की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी है। यह बैठक 17 मार्च को होनी थी। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्राप्त नए स्टेज कैरिज रूट परमिट के आवेदनों पर चर्चा की जानी थी।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से जय मां सलूणी निजी बस संचालक बनाम हिमाचल सरकार एवं अन्य मामले में याचिका पर 9 मार्च को पारित आदेशों के बाद बैठक को टालने का निर्णय लिया है। निदेशालय परिवहन विभाग के निर्देशों के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बिलासपुर की 17 मार्च को प्रस्तावित बैठक को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने बताया कि विभाग से नए निर्देश प्राप्त होने के बाद ही बैठक की तिथि निर्धारित की जाएगी।
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