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हाउस टैक्स 30 अप्रैल तक भरने पर मिलेगी 10 फीसदी छूट
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घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं ने 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स में दस प्रतिशत छूट दी है। टैक्स में छूट देने के बावजूद भी लोग अपना हाउस टैक्स अदा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नगर परिषद के पैसों पर कुंडली मारकर बैठे हैं।
नगर परिषद ने टैक्स को वसूलने के लिए कई बार लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। लेकिन लोग नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। घुमारवीं नगर परिषद में सात वार्ड हैं और नगर परिषद क्षेत्र लगभग आठ किलोमीटर के दायरे में फैला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स समय पर भरते हैं। कुछ टैक्स देने के नाम पर आनाकानी करते हैं। नगर परिषद ने चालू वित वर्ष में लोगों को छूट दी है कि जो भी व्यक्ति 30 अप्रैल तक अपने टैक्स का भुगतान करेगा, उसे दस प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नगर परिषद के अभी भी लोगों के पास 55 लाख 756 रुपये फंसे हैं। नप घुमारवीं में करीब 776 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं भरा है। सबसे ज्यादा पैसा वार्ड नंबर छह और सात में फंसा है। नगर परिषद ने 2019-20 में 3,90,274 रुपये टैक्स के रूप में एकत्रित किए हैं। लोग अपना टैक्स उस समय ही देते हैं, जब नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
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लोगों को चालू वित्त वर्ष में 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स अदा करने पर दस प्रतिशत छूट दी गई है। लोगों से आग्रह है कि इस छूट का लाभ उठाएं। अपने टैक्स का भुगतान करें। अगर लोग फिर भी अपने गृह टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-रीता सहगल, अध्यक्ष, नगर परिषद घुमारवीं
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नगर परिषद ने टैक्स को वसूलने के लिए कई बार लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। लेकिन लोग नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। घुमारवीं नगर परिषद में सात वार्ड हैं और नगर परिषद क्षेत्र लगभग आठ किलोमीटर के दायरे में फैला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स समय पर भरते हैं। कुछ टैक्स देने के नाम पर आनाकानी करते हैं। नगर परिषद ने चालू वित वर्ष में लोगों को छूट दी है कि जो भी व्यक्ति 30 अप्रैल तक अपने टैक्स का भुगतान करेगा, उसे दस प्रतिशत छूट दी जाएगी।
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नगर परिषद के अभी भी लोगों के पास 55 लाख 756 रुपये फंसे हैं। नप घुमारवीं में करीब 776 लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं भरा है। सबसे ज्यादा पैसा वार्ड नंबर छह और सात में फंसा है। नगर परिषद ने 2019-20 में 3,90,274 रुपये टैक्स के रूप में एकत्रित किए हैं। लोग अपना टैक्स उस समय ही देते हैं, जब नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
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लोगों को चालू वित्त वर्ष में 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स अदा करने पर दस प्रतिशत छूट दी गई है। लोगों से आग्रह है कि इस छूट का लाभ उठाएं। अपने टैक्स का भुगतान करें। अगर लोग फिर भी अपने गृह टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-रीता सहगल, अध्यक्ष, नगर परिषद घुमारवीं