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70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को 1 अप्रैल से दी जा रही 1500 रूपये पेंशन : डॉ.संजीव

Wed, 01 Jul 2020 11:15 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 01 Jul 2020 11:15 PM IST
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बिलासपुर। उपायुक्त एवं माननीय समिति अध्यक्ष जिला सतर्कता एवं प्रबोधन राजेश्वर गोयल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम 1989, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
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बैठक में सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। माननीय समिति द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत न्यायालय में विचाराधीन कुल 21 मामलों की समीक्षा की गई। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जो मामले दोष चिन्हित हो चुके हैं उन मामलों में पीड़ित व्यक्तियों को नियमानुसार शेष देय राशि भुगतान करने बारे भी अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत इस जिला द्वारा 81 दिव्यांगजनों को लीगल गार्डियनशिप प्रदान की जा चुकी है। तथा एक मामले में कुलदीप सिंह को कानूनी संरक्षक नियुक्त करने के लिए समिति के समक्ष रखा गया। जिसका समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।
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जिला कल्याण अधिकारी डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि जिला में 3710 दिव्यांगजनों को अंपग राहत भत्ता (पेंशन) प्रदान की जा रही है। जिसमें सरकार द्वारा 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक दिव्यांगों को 1 अप्रैल 2020 से 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह तथा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले को 1500 रूपये प्रति माह अपंग राहत पेंशन दी जा रही है। कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान हेतु दिव्यांगता छात्रवृति योजना के अंतर्गत जिला में 157 छात्रों को लाभान्वित किया गया जबकि दिव्यांग विवाह अनुदान के अंतर्गत 16 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
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