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Bilaspur News: मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोषी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

Fri, 21 Nov 2025 11:24 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Fri, 21 Nov 2025 11:24 PM IST
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Orders for action against erring bus operators under the Motor Vehicles Act
पुराने एनएच पर गांवों का रास्ता छोड़ फोरलेन से दौड़ रही हैं बसें
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ग्रामीणों की शिकायत पर परिवहन विभाग आया हरकत में
आरटीओ बिलासपुर को दिए मामले की जांच के आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली निजी बस सेवाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। पुराने चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम पंचायत कोठीपुरा, कल्लर, कचोली, छडोल, बनेर और स्वारघाट की ओर से निजी बस संचालकों के खिलाफ शिकायत पर संबंधित विभाग ने संज्ञान लिया है।
ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि निजी और सिंडिकेट फर्मों की कई बसें निर्धारित रूट पर न चलकर सीधे फोरलेन मार्ग से होकर गुजर रही हैं। इससे गांवों के उन मार्गों को दरकिनार किया जा रहा है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग इन बसों पर निर्भर रहते हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि इससे ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और दैनिक यातायात प्रभावित हो रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सचिव ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर को तुरंत जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि मौके पर तथ्यों की जांच की जाए और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोषी बस ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई रिपोर्ट जल्द विभाग को भेजी जाए। शिकायत की प्रति भी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। ग्रामीणों की मांग है कि बसों को उनके निर्धारित मार्गों पर चलाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आम लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो।
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