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सडक़ हादसे के दोषी ट्रक चालक को एक साल का कारावास

Sat, 29 Oct 2022 11:21 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Oct 2022 11:21 PM IST
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One year jailed truck driver in accident case
भगेड़ (बिलासपुर)। जिला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार की अदालत ने सड़क हादसे के दोषी ट्रक चालक को एक साल के कारावास और 5,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हादसे में ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार की मौत हो गई थी।
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सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रतन ने बताया कि 20 मार्च 2012 को शेर सिंह, पुत्र बंसी राम, गांव मस्वाड, डाकघर बरड़ी, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ने पुलिस थाना स्वारघाट में दर्ज करवाई शिकायत में बताया था कि वह चंडीगढ़ में किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। घर से चंडीगढ़ जा रहा था तो नवोदय स्कूल कोठीपुरा में नौकरी करने वाले दोस्त मनोज कुमार ने फोन पर कहा कि वह भी किरतपुर तक जा रहा है। इस पर वह अपने दोस्त को बाइक पर नवोदय स्कूल से लेकर किरतपुर के लिए निकल पड़ा। पंजपीरी स्वारघाट के पास पहुंचा तो पीछे से एक ट्रक नंबर 24 सी 1319 आ रहा था। जैसे ही पंजपीरी में मंदिर के पास मोड़ काटने लगा तो पीछे से आ रहे बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक बाइक और मनोज को घसीट कर 20 फुट आगे ले गया। ट्रक का अगला बायां टायर मनोज की टांग और सिर पर से चढ़ता हुआ निकल गया। मनोज की मौका पर ही मौत हो गई। चालक ट्रक को वहीं खड़ा करके मौका से भाग गया। इस हादसे में शिकायतकर्ता की टांग, सिर, बाजू में चोटें आई। शिकायत पर स्वारघाट थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन कर अदालत में चालान पेश किया था।
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