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Bilaspur News: मारपीट के मामले में पांच व्यक्तियों को एक साल का कारावास
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- अदालत ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया
- झंडूता में एक व्यक्ति के साथ साल 2019 में की थी मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता(बिलासपुर)। मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झंडूता रोजी दहिया की अदालत ने पांच व्यक्तियों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।
मामले की शिकायत गेहड़वीं क्षेत्र निवासी अजय कुमार ने 9 अप्रैल 2019 को झंडूता थाने में दी थी। शिकायत में बताया था कि वह बुआ के घर से अपने घर वापस आ रहा था। रात करीब 10:30 बजे झंडूता बस अड्डा पर पांच व्यक्तियों ने उसे रोका और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 504, 506, 147, 149 के तहत आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने आरोपी प्रशांत, ललित, दुनी चंद, शिवम और मनीष निवासी झंडूता को दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 323 और धारा 506 के तहत पांचों दोषियों को 6 माह का साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना। धारा 504 के तहत 6-6 माह का साधारण कारावास, धारा 341 में 500 रुपये का आर्थिक दंड, धारा 147 और 149 के तहत एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आर्थिक दंड अदा न करने पर सभी दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी झंडूता संजय चौहान ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने पांचों दोषियों को सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर सजा सुनाई है।
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- झंडूता में एक व्यक्ति के साथ साल 2019 में की थी मारपीट
संवाद न्यूज एजेंसी
झंडूता(बिलासपुर)। मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झंडूता रोजी दहिया की अदालत ने पांच व्यक्तियों को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।
मामले की शिकायत गेहड़वीं क्षेत्र निवासी अजय कुमार ने 9 अप्रैल 2019 को झंडूता थाने में दी थी। शिकायत में बताया था कि वह बुआ के घर से अपने घर वापस आ रहा था। रात करीब 10:30 बजे झंडूता बस अड्डा पर पांच व्यक्तियों ने उसे रोका और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 341, 504, 506, 147, 149 के तहत आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने आरोपी प्रशांत, ललित, दुनी चंद, शिवम और मनीष निवासी झंडूता को दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 323 और धारा 506 के तहत पांचों दोषियों को 6 माह का साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना। धारा 504 के तहत 6-6 माह का साधारण कारावास, धारा 341 में 500 रुपये का आर्थिक दंड, धारा 147 और 149 के तहत एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आर्थिक दंड अदा न करने पर सभी दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी झंडूता संजय चौहान ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने पांचों दोषियों को सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर सजा सुनाई है।
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