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नीलाम जमीन पर बैंक से ले लिया 8 लाख का ऋण, आरोपी गिरफ्तार
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भगेड़ (बिलासपुर)। दीवानी अदालत के आदेश से नीलामी के बाद बिकी हुई जमीन पर बैंक से ऋण लेने के मामले में घुमारवीं पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमलेश कुमार निवासी गांव पेहड़वीं ने बैंक से जमीन पर 8 लाख रुपये का ऋण लिया था। घुमारवीं पुलिस ने इस मामले में मई 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 471 व 120 बी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। आरोपी लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था।
मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि एक फर्म के मालिक ने बैंक से ऋण लिया था। इसकी गारंटी आरोपी ने दी थी। गारंटी के रूप में दी गई जमीन का इंतकाल राजस्व दस्तावेजों में बैंक के नाम चढ़ चुका था, लेकिन ऋण की राशि वापस नहीं की। इसके बाद बैंक ने फर्म के मालिक के खिलाफ अदालत में दीवानी का मामला दाखिल किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जो जमीन बैंक के पास गारंटी के रूप में रखी गई है उसकी नीलामी कर दी जाए। अदालत के आदेश के बाद जमीन को नीलाम कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने ऋण की राशि अदा कर दी और नीलामी में भूमि को खरीद लिया। इसके बाद दीवानी अदालत ने जनवरी 2015 में शिकायतकर्ता के पक्ष में सेल सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने राजस्व अभिलेख में शिकायतकर्ता का नाम दर्ज नहीं किया। आरोप है कि मामले के आरोपी ने इसी जमीन पर बैंक से 8 लाख रुपये का लोन ले लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पुलिस थाना घुमारवीं को इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। डीएसपी घुमारवीं अनिल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि एक फर्म के मालिक ने बैंक से ऋण लिया था। इसकी गारंटी आरोपी ने दी थी। गारंटी के रूप में दी गई जमीन का इंतकाल राजस्व दस्तावेजों में बैंक के नाम चढ़ चुका था, लेकिन ऋण की राशि वापस नहीं की। इसके बाद बैंक ने फर्म के मालिक के खिलाफ अदालत में दीवानी का मामला दाखिल किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जो जमीन बैंक के पास गारंटी के रूप में रखी गई है उसकी नीलामी कर दी जाए। अदालत के आदेश के बाद जमीन को नीलाम कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने ऋण की राशि अदा कर दी और नीलामी में भूमि को खरीद लिया। इसके बाद दीवानी अदालत ने जनवरी 2015 में शिकायतकर्ता के पक्ष में सेल सर्टिफिकेट जारी कर दिया। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने राजस्व अभिलेख में शिकायतकर्ता का नाम दर्ज नहीं किया। आरोप है कि मामले के आरोपी ने इसी जमीन पर बैंक से 8 लाख रुपये का लोन ले लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने पुलिस थाना घुमारवीं को इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश जारी किए। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। डीएसपी घुमारवीं अनिल ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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