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Bilaspur News: घुमारवीं बाजार में अब फुटपाथ पर सामान रखा तो कटेगा चालान

Sat, 06 Jan 2024 11:52 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jan 2024 11:52 PM IST
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Now challan will be issued if goods are kept on footpath in Ghumarwin market
-पुलिस ने अपील जारी कर व्यापारियों को दी है चेतावनी
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-नियम की अवहेलना करने वालों को आठ दिन की होगी सजा या पांच हजार होगा जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। नगर परिषद घुमारवीं के तहत शहर में दुकानों के बाहर सामान आदि रखकर किए गए कब्जे, शहर में बेतरतीब ढंग से खड़े किए जा रहे वाहनों को लेकर पुलिस ने दुकानदारों को दो-टूक चेतावनी दी है। पुलिस ने दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वह अपना सामान दुकानों की हद तक रखें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस थाना घुमारवीं ने शनिवार को एक अपील जारी की है। इसमें बताया गया कि मुख्य बाजार घुमारवीं ,दकड़ी चौक ,गांधी चौक, तहसील रोड, बस स्टैंड, बजोहा चौक, दकड़ी चौक से लेकर अबढानी घाट और दकडी चौक से लेकर आईपीएस चौक पर व्यापारिक गतिविधियां के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। दुकानदारों के फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण और अपनी दुकानों के आगे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़े किए होते हैं। इसके कारण लोगों को खरीदारी करने में कठिनाई आती है। लोग अपनी गाड़ियों को सड़क पर खड़ी करके खरीदारी करने चले जाते हैं। इससे यातायात अवरुद्ध होता है। पुलिस का कहना है कि यह समस्या पूरे शहर में रहती है। हालांकि सड़क पर यहां-वहां गाड़ियां खड़ी करके खरीदारी करने पर सड़क दुर्घटनाओं व जानमाल हानि को रोकने के लिए पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। फिर भी लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अब पुलिस ने अपील की है कि दुकानदार अपने सामान को बिक्री के लिए फुटपाथ या पक्की सड़क के बीच न रखें। न ही वाहनों को दुकान के आगे पार्क करें, ताकि खरीदारी के लिए आने वाले जनसाधारण को अपना वाहन सड़क के किनारे लगाई गई सफेद पट्टी के बाहर खड़ा करने के लिए जगह मिल सके।
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पुलिस का कहना है कि फोरलेन के कारण पहले ही घुमारवीं में यातायात बढ़कर 10 गुना हो चुका है। उन्होंने आग्रह किया है कि लोग अतिक्रमण करने से बचें, अन्यथा पुलिस को धारा 144 पुलिस अधिनियम संख्या 17 वर्ष 2007 के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसमें उल्लंघन करता का चालान करके उसे गिरफ्तार किए जाने पर आठ दिन की सजा या फिर पांच हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। पुलिस ने सभी व्यापारी वर्ग,जनता से सहयोग की अपील की है, ताकि शहर में फैल रही अवस्था से बचा जा सके। डीएसपी चंद्रपाल ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी व्यापारी और जनता सहयोग करें।
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