फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Last chance for those not paying vehicle tax

Bilaspur News: गाड़ियों का कर जमा न करने वालों के लिए अंतिम मौका

Wed, 23 Oct 2024 11:27 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Oct 2024 11:27 PM IST
विज्ञापन
Last chance for those not paying vehicle tax
31 दिसंबर से पहले 10 फीसदी अतिरिक्त राशि के साथ करना होगा भुगतान
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सरकार ने ट्रक, टैक्सी, स्कूल बसों, निजी सेवा वाहनों के मालिकों से कहा है कि वो जल्दी टैक्स भर दें। जिन ऑपरेटरों ने 31 दिसंबर 2021 तक यात्री, माल कर आबकारी विभाग के पास जमा नहीं करवाया, उनको आखिरी मौका दिया गया है।


आरटीओ बिलासपुर राजेश कुमार कौशल ने बताया कि जिले के ऑपरेटर 31 दिसंबर से पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान करें। दस्तावेज जमा कर टैक्स क्लीयरेंस करवा लें। इससे उनके परिवहन कार्यों में सुगमता बनी रहेगी और वे किसी भी अवरोध से बच सकेंगे। उन्होंने बताया कि 2021 से पूर्व यह टैक्स आबकारी विभाग के कार्यालय में जमा किया जाता था। परिवहन विभाग ने टोकन टैक्स के साथ ही क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन कर जमा करने की सुविधा दी है। उन्होंने 31 दिसंबर 2021 से पहले कर जमा नहीं करने वाले ऑपरेटरों से अपील की कि पुराने आबकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्स जमा करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed