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रायपुर ऑटो एक्सपो में छूट पर अंतरिम राहत: हाईकोर्ट ने 50% टैक्स छूट पर लगाई थी रोक, अगली सुनवाई चार अप्रैल को
Sat, 01 Apr 2023 01:07 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
Published by: मोहनीश श्रीवास्तव
Updated Sat, 01 Apr 2023 01:07 PM IST
सार
याचिका में कहा गया, कि केवल रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों के टैक्स में छूट देना न्यायोचित नहीं है। राज्य के अन्य जिलों में टेक्स में ऐसी छूट न मिलने से उन जिलों के ऑटोमोबाइल संचालकों के यहां से वाहनों की खरीदी नहीं होगी।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
- फोटो : Social media
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विस्तार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगे ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर दी जा रही छूट को लेकर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने पहले दी जा रही इस छूट पर रोक लगा दी थी। ऑटो एक्सपो में वाहनों की खरीदी पर राज्य सरकार की ओर से लाइफटाइम टैक्स पर 50% की छूट दी जा रही थी, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। अब मामले की सुनवाई चार अप्रैल को होगी।
रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑटो एक्सपो चल रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स में 50% की छूट घोषित की गई। जिसे लेकर कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स और अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स संचालक समेत पांच लोगों ने याचिका दायर कर चुनौती दी है।
याचिका में कहा कि सभी ऑटो डीलर्स के लिए शासन को यह प्रावधान करना था। केवल रायपुर के लिए इसे लागू करने से अन्य सभी डीलर्स को काफी नुकसान उठाना होगा। मामले में जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। 29 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने छूट पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई चार अप्रैल को तय कर दी है।
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रायपुर में 24 मार्च से 5 अप्रैल तक ऑटो एक्सपो चल रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार ने 23 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें रायपुर आरटीओ से जारी ट्रेड सर्टिफिकेट वाले वाहनों की खरीदी पर लाइफटाइम टैक्स में 50% की छूट घोषित की गई। जिसे लेकर कोरबा के सत्यदेव ऑटो मोबाइल्स और अंबिकापुर के ऑटोमोबाइल्स संचालक समेत पांच लोगों ने याचिका दायर कर चुनौती दी है।
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याचिका में कहा कि सभी ऑटो डीलर्स के लिए शासन को यह प्रावधान करना था। केवल रायपुर के लिए इसे लागू करने से अन्य सभी डीलर्स को काफी नुकसान उठाना होगा। मामले में जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। 29 मार्च को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने छूट पर रोक लगा दी थी। अब हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई चार अप्रैल को तय कर दी है।
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