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2.50 लाख नहीं एक लाख जमा करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

Sat, 12 Nov 2016 11:34 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर।
ब्यूरो/ अमर उजाला, बिलासपुर। Updated Sat, 12 Nov 2016 11:34 PM IST
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income tax department check bank detail of custmor
आयकर विभाग - फोटो : demo pic

केंद्र सरकार ने 500 और हजार रुपये के नोट बंद करने के बाद अब इनकम टैक्स विभाग ने भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि 2.50 लाख तक कोई भी व्यक्ति पैसा अपने खाते में जमा करवा सकता हैं। मगर दूसरी ओर इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि वह एक लाख जमा करवाने वालों की भी जांच कर सकता है।

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विभाग की नजर ऐसे लोगों पर है जिन्होंने रिटर्न नहीं भरी है। ऐसे में यह लोग अगर एक लाख भी खाते में जमा करवाते हैं तो विभाग इन्हें जांच के लिए तलब करेगा।
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वहीं इनकम टैक्स विभाग ने बड़े कारोबारियों, सोसायटियों, ज्वेलर, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि संस्थानों के खातों की 9 नवंबर तक की डिटेल अपने पास रखी है। अगर इनमें एक दम अधिक पैसा आएगा तो उसे विभाग तलब करेगा।
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विभाग ऐसे लोगों के खातों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। विभाग ने कारोबारियों, सोसायटियों, ज्वेलर और चैरिटेबल ट्रस्ट आदि संस्थानों के पिछले तीन साल के रिकार्ड जमा कर रखे है। अगर अब 9 नवंबर से अधिक पैसा खाते में आता है तो इन पर कार्रवाई तय है। केंद्र के आदेशों के अनुसार ऐसे लोगों पर 200 फीसदी जुर्माना और आयकर अलग से अदा करना होगा।

वहीं विभाग ने सभी बैंकों को भी निर्देश दिए है कि वह ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखे जिनके खाते में सालों से पैसा जमा नहीं हो रहा है और 9 नवंबर के बाद अचानक पैसा जमा करवाने पहुंच रहे हैं।


ऐसे लोगों की सूचना भी इनकम टैक्स विभाग को दें। इस बारे में आईटीओ बिलासपुर अर्जुन यादव का कहना है कि जिन लोगों के पास अपने आय के साधन साबित करने के साक्ष्य नहीं है। या जिन लोगों ने रिटर्न नहीं भरी है और पैसा जमा करवा रहे हैं। उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई एक लाख पर भी हो होगी। वहीं विभाग कारोबारियों, सोसायटियों, ज्वेलर, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि संस्थानों के खातों में नजर रखे हुए हैं।

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