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31 मार्च तक कोर्ट में पेश होना नहीं होगी अनिवार्य

Wed, 18 Mar 2020 10:57 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2020 10:57 PM IST
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बिलासपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने संबंधी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पारित एड्वाइजरी के अनुसार जिला बार संघ बिलासपुर ने आपातकालीन बैठक में निर्णय लिया कि 31 मार्च 2020 तक कोई भी व्यक्ति जिसका कोर्ट में मुकदमा चला हो उसे कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। यह विषय अति गंभीर है तथा अधिवक्ता संघ समस्त जनमानस के स्वास्थ्य के प्रति संजीदा है।
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जिला न्यायालय बिलासपुर में दायर मुकद्दमों से संबंधित सभी वादी, प्रतिवादी, मुलजिम और सभी मुकदमों से संबंधित गवाह अदालत में आने से गुरेज करें। इस संदर्भ में जिला बार संघ बिलासपुर के अध्यक्ष चमन ठाकुर की अगुवाई में एक विशेष बैठक हुई जिसमें समस्त अधिवक्ताओं ने सामूहिक तौर पर यह निर्णय लिया और अदालतों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। अदालतों ने भी विषय की गंभीरता को देखते हुए अपना पूर्ण सहयोग देने का विश्वास दिलाया है।
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गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल ने इस बारे में पहले ही एड्वाइजरी पारित कर दी है और माननीय हाई कोर्ट, जिला न्यायालय और सब डिवीजन न्यायालयों को इस बारे में अवगत करवा दिया गया है।
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