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शराब के नशे में गाड़ी चलाने के दोषी को दो माह का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
भगेड़ (बिलासपुर)। घुमारवीं की अदालत ने नशे में गाड़ी चलाने के मामलेे में दोषी चालक को दो महीने के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
वीरवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनु प्रिंजा की अदालत ने प्रीतम सिंह पुत्र बलदेव राज निवासी गांव कोठी टोबका तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के मामले में दो माह के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रत्न ने बताया कि 25 दिसंबर 2021 को प्रीतम सिंह शराब के नशे में गाड़ी नंबर एचपी 23 ए 8448 चला रहा था। घुमारवीं पुलिस ने उसका चालान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 और 185 के तहत कर कोर्ट में भेज दिया।
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उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा अदालत में अपना जुर्म स्वीकारने पर अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 5,000 रुपये जुर्माने और धारा 185 के तहत दो माह के कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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भगेड़ (बिलासपुर)। घुमारवीं की अदालत ने नशे में गाड़ी चलाने के मामलेे में दोषी चालक को दो महीने के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
वीरवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनु प्रिंजा की अदालत ने प्रीतम सिंह पुत्र बलदेव राज निवासी गांव कोठी टोबका तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को शराब के नशे में गाड़ी चलाने के मामले में दो माह के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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सहायक जिला न्यायवादी अंशुल रत्न ने बताया कि 25 दिसंबर 2021 को प्रीतम सिंह शराब के नशे में गाड़ी नंबर एचपी 23 ए 8448 चला रहा था। घुमारवीं पुलिस ने उसका चालान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 और 185 के तहत कर कोर्ट में भेज दिया।
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उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा अदालत में अपना जुर्म स्वीकारने पर अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत 5,000 रुपये जुर्माने और धारा 185 के तहत दो माह के कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।