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Bilaspur News: कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के िलए बनवाएं ई-श्रम कार्ड
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संवाद न्यूज एजेंसी
जुखाला (बिलासपुर। श्रम कल्याण अधिकारी बिलासपुर स्वाति शर्मा ने जिले के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर ई-श्रम कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-श्रम कार्ड महत्वपूर्ण है।
श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार करना है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिक स्वयं ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी ई-श्रम कार्ड बनवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय बिलासपुर अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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जुखाला (बिलासपुर। श्रम कल्याण अधिकारी बिलासपुर स्वाति शर्मा ने जिले के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर ई-श्रम कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-श्रम कार्ड महत्वपूर्ण है।
श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार करना है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए श्रमिक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण आवश्यक है।
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उन्होंने कहा कि पात्र श्रमिक स्वयं ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी ई-श्रम कार्ड बनवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय बिलासपुर अथवा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
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