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70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को पेंशन के लिए आयु सीमा में छूट

Tue, 25 Feb 2020 10:36 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2020 10:36 PM IST
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झंडूता(बिलासपुर)। झंडूता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में तहसील कल्याण अधिकारी झंडूता के सौजन्य से अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत बैहना जट्टा में किया गया।
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शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी झंडूता कमल कांत शर्मा ने बताया कि कल्याण विभाग की ओर से संचालित कल्याणकारी योजनाओें की जानकारी दूरदराज क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले इस उद्देश्य से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनुवर्ती कार्यक्रम, गृह निर्माण अनुदान योजना, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
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उन्होंने आग्रह किया कि पात्र लोगों तक योजनाओं का प्रचार सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर जानकारी देते हुए बताया कि 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन के लिए आय सीमा में छूट है।
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मानसिक विकलांगता यदि 40 प्रतिशत या इससे अधिक है तो भी आय सीमा में छूट है। 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्तियों को प्रदेश सरकार 1500 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है तथा अन्य को 850 रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। शिविर में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में नागरिकों के अधिकार उनके संरक्षण प्रावधान के बारे विस्तृत जानकारी दी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षक कंवल प्रीत कौर ने पोज मशीन में पोर्टिविलिटी के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रधान ग्राम पंचायत बैहना जट्टां विक्रमा देवी सहित इस शिविर में 110 लोगों ने भाग लिया।
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