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असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को 3 हजार की मासिक पेंशन का प्रावधान : सुशील
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हवाण में किसान एवं श्रमिक कल्याण सभा की बैठक के बाद मौजूद पदाधिकारी।
- फोटो : BILASPUR
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बिलासपुर। एसडीएम कार्यालय घुमारवीं के परिसर में राजस्व विभाग के चौकीदारों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम शशिपाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।
जिला प्रबंधक सीएससी सुशील कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित कामगारों के लिए अत्यंत मददगार योजना है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। यह योजना स्वैच्छिक तथा अंशदान पर आधारित योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के उपरांत लाभार्थी को कम से कम 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत श्रमिक की ओर से अंशदान की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक हो सकती है। 50 प्रतिशत केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए आयु के हिसाब से न्यूनतम 55 रुपये तथा अधिकतम 200 रुपये मासिक अंशदान देय होगा। उन्होंने बताया कि योजना में घरेलू कामगार, बोझा उठाने वाले, भट्ठे पर काम करने वाले, मोची, कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन एवं निर्माण, हस्त कला, चर्म, मिड-डे मील कार्यकर्ता, स्वयं रोजगार एवं मनरेगा व अन्य व्यवसाय करने वाले लोग लाभान्वित होंगे।
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सुशील कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जन धन खाता और मोबाइल नंबर के साथ लोक मित्र केंद्र में निशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य और मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के चौकीदारों ने इस योजना का लाभ उठाकर पेंशन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाया। इस अवसर पर स्थानीय लोक मित्र केंद्र संचालक गगन मेहता, निशा कुमारी व उपमंडल घुमारवीं के राजस्व विभाग में कार्यरत चौकीदारों सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
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जिला प्रबंधक सीएससी सुशील कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित कामगारों के लिए अत्यंत मददगार योजना है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। यह योजना स्वैच्छिक तथा अंशदान पर आधारित योजना है। इसके तहत 60 वर्ष की आयु के उपरांत लाभार्थी को कम से कम 3 हजार रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।
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योजना के अंतर्गत श्रमिक की ओर से अंशदान की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक हो सकती है। 50 प्रतिशत केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए आयु के हिसाब से न्यूनतम 55 रुपये तथा अधिकतम 200 रुपये मासिक अंशदान देय होगा। उन्होंने बताया कि योजना में घरेलू कामगार, बोझा उठाने वाले, भट्ठे पर काम करने वाले, मोची, कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन एवं निर्माण, हस्त कला, चर्म, मिड-डे मील कार्यकर्ता, स्वयं रोजगार एवं मनरेगा व अन्य व्यवसाय करने वाले लोग लाभान्वित होंगे।
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सुशील कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, बचत बैंक खाता, जन धन खाता और मोबाइल नंबर के साथ लोक मित्र केंद्र में निशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य और मासिक आय 15 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बुढ़ापे में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के चौकीदारों ने इस योजना का लाभ उठाकर पेंशन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाया। इस अवसर पर स्थानीय लोक मित्र केंद्र संचालक गगन मेहता, निशा कुमारी व उपमंडल घुमारवीं के राजस्व विभाग में कार्यरत चौकीदारों सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।