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महिलाओं को दी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जानकारी

Wed, 04 Mar 2020 10:42 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Mar 2020 10:42 PM IST
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ग्राम पंचायत छत में सशक्त महिला योजना के अंतर्गत जागरूकता शिविर में महिलाएं और अन्य लोग। - फोटो : BILASPUR
झंडूता(बिलासपुर)। सशक्त महिला योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत छत में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी झंडूता के संयोजन से किया गया जिसकी अध्यक्षता ग्राम पंचायत प्रधान उषा ठाकुर ने की।
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शिविर में आईसीडीएस वृत्त पर्यवेक्षक शक्ति सिंह, सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी अमर सिंह, बीडीसी मेंबर कमला देवी, पंचायत सचिव सुनील कुमार ने अपने विचार रखे। उषा ठाकुर ने बताया कि आज के समय में महिलाओं का स्थान समाज में ऊपर उठा है। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ उन्होंने बच्चों में अच्छे संस्कार देने की बात कही उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करने की बात की।
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इस अवसर पर वृत्त पर्यवेक्षक शक्ति सिंह ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत कराया। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना हुआ है जिसमें किसी भी महिला के खिलाफ अगर शारीरिक मानसिक व आर्थिक शोषण किया जाता है तो उन्हें कानून द्वारा न्याय दिलाया जाएगा।
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सेवानिवृत्त अधिकारी अमर सिंह ने बताया कि बैंक की ओर से लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ उठाकर लोग आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विशेष बात की। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग से सुनीता कुमारी ने लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी और बताया कि अगर सर्दी जुकाम के लक्षण हों तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। जागरूकता शिविर में ग्राम पंचायत छत की महिला मंडल सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्करों ने भाग लिया।
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