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Bilaspur News: लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू

Mon, 18 Mar 2024 11:29 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2024 11:29 PM IST
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Section 144 imposed in the district regarding Lok Sabha elections
जिले में शस्त्र, गोला बारूद लेकर चलने पर पाबंदी
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संवाद न्यूज एजेंसी

बिलासपुर। आदर्श आचार संहिता के चलते जिला दंडाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार चुनावों की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार के शस्त्र, गोला बारूद इत्यादि को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के तहत सभी नागरिकों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार और गोला बारूद इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, सुरक्षा बल, ड्यूटी पर तैनात सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी अथवा बैंकों के और अन्य अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सभी लाइसेंस धारकों से उनके हथियार संबंधित पुलिस थानों और शस्त्र और गोला बारूद डीलरों या जिला मालखाना में जमा करवाने के भी आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मान्य रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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