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चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 माह का कारावास

Fri, 08 Apr 2016 10:16 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर)
ब्यूरो/ अमर उजाला, घुमारवीं (बिलासपुर) Updated Fri, 08 Apr 2016 10:16 PM IST
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अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 1 अनिल  शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। शिकायकर्ता को 1 लाख 85 हजार रुपये देने के आदेश भी दिए।

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शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सुमन सिंह चंदेल ने बताया कि आरोपी बृजमोहन पुत्र बीरी सिंह ठाकुर प्रोपराइटर ठाकुर ऑटो मोबाइल गांव झलवाना तहसील झंडूत्ता ने पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं शाखा से 7 मार्च, 2012 को 2 लाख 50 हजार रुपये का कैश क्रेडिट लोन लिया था। आरोपी ने समय पर लोन की अदायगी नहीं की। बैंक प्रतिनिधि की ओर से बकाया राशि मांगने पर आरोपी ने एक लाख 55 हजार रुपये का चेक दिया।
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खाते में राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद अधिवक्ता के माध्यम से 10 दिसंबर, 2012 को कानूनी नोटिस भेजा गया। स्थानीय अदालत में 2 जनवरी, 2013 को शिकायत दर्ज कराई गई। अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

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