{"_id":"57e95b8d4f1c1bbb6f573d85","slug":"bpl-case-in-sdm-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"एसडीएम कोर्ट पहुंचा बीपीएल से नाम काटने का मामला ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
एसडीएम कोर्ट पहुंचा बीपीएल से नाम काटने का मामला
ब्यूरो/ घुमारवीं (बिलासपुर)
Updated Mon, 26 Sep 2016 11:02 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विकास खंड घुमारवीं के तहत आने वाली ग्राम पंचायत हटवाड़ में बीपीएल पात्र परिवारों के नाम काटने का मामला एसडीएम घुमारवीं आदित्य नेगी की अदालत में पहुंच गया है। स्थानीय निवासी परमजीत ने बताया कि पंचायत प्रधान ने लोगों के विरोध के बावजूद उनका नाम नाम लिस्ट से काट दिया है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपात्र का नाम लिस्ट में डाला गया है। परमजीत ने बताया कि मेरे नाम पर दो बीघा जमीन है और स्लेटपोश मकान है। मेहनत मजदूरी का काम करता हूं। कड़ोता गांव में पत्नी के नाम पर 6 बिस्बा जमीन है। जिस व्यक्ति का नाम लिस्ट में डाला गया है वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखता है। कई बीघा जमीन उसके नाम है। उक्त व्यक्ति एक निजी कंपनी में 15 हजार रुपये मासिक वेतन पर नौकरी करता है।
शिकायतकर्ता ने एसडीएम से मांग की है कि मामले की उचित जांच की जाए। उधर, एसडीएम आदित्य नेगी ने संबंधित विभाग को आदेश जारी करते हुए 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। उधर, पंचायत प्रधान हटवाड़ प्रोमिला ने बताया कि ग्राम सभा की बैठक में उक्त व्यक्ति का नाम सैकड़ों लोगों के समर्थन से बीपीएल से कटा गया है। उक्त व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है और उसका परिवार ससुराल में रहता है। जबकि राशन हटवाड़ पंचायत के नाम पर लेता है।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता ने एसडीएम से मांग की है कि मामले की उचित जांच की जाए। उधर, एसडीएम आदित्य नेगी ने संबंधित विभाग को आदेश जारी करते हुए 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। उधर, पंचायत प्रधान हटवाड़ प्रोमिला ने बताया कि ग्राम सभा की बैठक में उक्त व्यक्ति का नाम सैकड़ों लोगों के समर्थन से बीपीएल से कटा गया है। उक्त व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है और उसका परिवार ससुराल में रहता है। जबकि राशन हटवाड़ पंचायत के नाम पर लेता है।
विज्ञापन