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वन भूमि में मलबा फेंकने पर लगाया 80 हजार जुर्माना80 हजार जुर्माना

Sun, 11 Nov 2018 10:37 PM IST
Updated Sun, 11 Nov 2018 10:37 PM IST
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वन भूमि में मलबा फेंकने पर लगाया 80 हजार जुर्माना80 हजार जुर्माना
स्वाला के समीप एनएच में आए मलबे को हटाती जेसीबी - फोटो : अमर उजाला
अमर उजाला ब्यूरो
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बिलासपुर। कीरतपुर-मनाली फोरलेन कार्य से निकलने वाला मलबा एक निजी कंपनी की ओर से वन भूमि कुल्लू में काफी समय से फेंका जा रहा था जिसके चलते वन विभाग के डीएफओ कुल्लू ने मौके पर पहुंचकर एनएचआई(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के परियोजना निदेशक को 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इससे पहले वन विभाग ने परियोजना निदेशक को कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन एक बार भी निदेशक द्वारा विभाग को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके चलते विभाग ने मौके पर ही जाकर अवैध डंपिंग के स्थान पर यह कार्रवाई की है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि पहले इस संदर्भ में परियोजना निदेशक को लाखों रुपये का जुर्माना भी लगा चुके हैं। इसके चलते निदेशक द्वारा यह भी कहा गया था कि आगे से वन भूमि पर अवैध डंपिंग नहीं की जाएगी लेकिन 12 अक्तूबर को विभाग को गुप्त रूप से सूचना मिलने पर फिर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।
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इनसेट..
डीएफओ की देखरेख में फेंका जाएगा मलबा
कार्रवाई के दौरान डीएफओ नीरज चड्डा ने बताया कि फोरलेन निर्माण से निकल रहे मलबे की डंपिंग जिला वन अधिकारियों की देखरेख में की जाएगी। इस दौरान अगर बिना सूचना के कहीं भी अवैध डंपिंग की जाएगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा।
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इनसेट....
वन भूमि पर अवैध डंपिंग करने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 80 हजार का जुर्माना ठोका गया है। जिला वन अधिकारी को बिना सूचित किए कहीं भी अवैध डंपिंग नहीं की जा सकती।
....नीरज चड्डा, डीएफओ कुल्लू।
 
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