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कुतिया को मारने पर आर्म्ड एक्ट के तहत मामला दर्ज

Fri, 07 Dec 2018 11:12 PM IST
Updated Fri, 07 Dec 2018 11:12 PM IST
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कुतिया को मारने पर आर्म्ड एक्ट के तहत मामला दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
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शाहतलाई(बिलासपुर)। ग्राम पंचायत घंडीर गांव की एक महिला ने वीरवार को कुतिया को गोली मारने पर पुलिस थाना तलाई में मामला दर्ज करवाया। चंपा देवी पत्नी रघुवीर सिंह निवासी घंडीर ने इस मामले पर पुलिस थाना तलाई में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि बुधवार को इनकी कुतिया को एक व्यक्ति ने गोली मारी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब खेतों के साथ लगती घासनी में जोर से गोली लगने की आवाज आई। इससे कुतिया का मुंह बुरी तरह घायल हो गया था जिससे उसकी मौत हो गई है।
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महिला चंपा देवी की शिकायत पर पुलिस थाना तलाई ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी के अधिनियम 336, 429 और 25 आर्म्ड एक्ट के तहत नारायण दास निवासी क्थुन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है पुलिस द्वारा कुत्तिया का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। उसके बाद ही पता लग सकता है की कुतिया की मृत्यु गोली से या किसी विस्फोटक पदार्थ से हुई है।
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उधर पुलिस उप अधीक्षक घुमारवीं राजेंद्र जसवाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि चंपा देवी ने एक व्यक्ति पर कुतिया को गोली मारने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस थाना तलाई ने महिला की शिकायत पर नारायण दास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की गहनता से छानबीन करना शुरू कर दी है।
 
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