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मारपीट की शिकार महिला का हुआ गर्भपात

Sat, 17 Nov 2018 11:45 PM IST
Updated Sat, 17 Nov 2018 11:45 PM IST
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मारपीट की शिकार महिला का हुआ गर्भपात

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मारपीट की शिकार महिला का हुआ गर्भपात
ननावां पंचायत के जबल्याणा गांव में पटाखे चलाने पर कर दी थी महिला की पिटाई
पुलिस ने शनिवार को फिर से करवाया महिला का मेडिकल, अस्पताल में भर्ती
अमर उजाला ब्यूरो
बरमाणा(बिलासपुर)। घुमारवीं उपमंडल की ननावां पंचायत के गांव जबल्याणा में पटाखे चलाने से रोकने पर कुछ लोगों ने गर्भवती महिला के साथ मारपीट की थी। मारपीट की शिकार महिला का शनिवार को गर्भपात हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस दल महिला के घर में पहुंचा और महिला को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। खबर की पुष्टि एएसपी बिलासपुर भागमल ठाकुर ने की है।
उल्लेखनीय है कि घुमारवीं जबल्याणा गांव में दिवाली वाली रात गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। घटना दिवाली की रात पटाखों को चलाने को लेकर घटी थी। जब महिला व उसके पति ने अपने रिश्तेदारों को उनके घर के आंगन में पटाखे चलाने से मना किया तो उन्होंने दोनों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। घटना को अंजाम देने वाला सैनिक व उसका छोटा भाई है।
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दोनों पटाखे चलाने से रोकने पर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दो माह से गर्भवती महिला के पेट में लात मार दी जिसके बाद महिला की हालत खराब होना शुरू हो गई। बाद में उसका पति महिला को जिला अस्पताल ले आया, जहां महिला पहले भी भर्ती रही। इसके बाद महिला को घर भेज दिया गया था लेकिन शुक्रवार रात को महिला की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद महिला का गर्भपात हो गया। पुलिस ने महिला को जांच के लिए जिला अस्पताल लाया, जहां उसकी मेडिकल जांच की गई। वहीं पूरी जांच की रिपोर्ट सोमवार को आएगी। महिला को उपचार के लिए भर्ती कर दिया गया है।
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एएसपी बिलासपुर भागमल ठाकुर ने बताया कि मारपीट की शिकार महिला का गर्भपात हो गया है। पुलिस ने महिला की मेडिकल जांच करवाई है जिसमें गर्भपात की पुष्टि हुई है। गर्भपात के कारणों का पता सोमवार को पूरी रिपोर्ट आने के बाद लगेगा।

इनसेट....
अगर मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित होता है कि गर्भपात का कारण मारपीट रही है तो आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले में भादंसं की धारा 316 भी जुड़ जाएगी। भादंसं की धारा 316 अगर लगती है तो इस मामले में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी होगी। इस अपराध में तत्काल जमानत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जबकि आरोप सिद्ध होने पर दस साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
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....जारी
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