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मारपीट करने पर दो साल की कैद और दो हजार जुर्माना
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बिलासपुर। सीजेएम अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एक साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। वहीं जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जरनैल सिंह को धारा 325 और 323 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया गया है। अदालत ने दोषी को धारा 325 आईपीसी के तहत एक साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 आईपीसी के तहत तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
वहीं सहायक जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि 19 अगस्त 2013 को पवन कुमार पुत्र खुशी राम गांव आनंदपुर साहिब मोहल्ला कराली वाला चोई बाजार जिला रोपड़ पंजाब जो प्रसाद की सप्लाई करता है तथा श्री नयना देवी बाजार में 19 अगस्त 2013 को समय करीब 11 बजे आरोपी जरनैल सिंह पुत्र सूरत राम गांव भीड़ियां थाना कोट के पास अपने दिए हुए सामान के पैसे मांगे तो दोषी ने उसे गले से पकड़ लिया। बाद में मुंह पर मुक्कों से मारपीट की और उसके दांत टूट गए।
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पुलिस ने इस संबंध में जरनैल सिंह के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों को देखने तथा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। दोषी की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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जरनैल सिंह को धारा 325 और 323 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया गया है। अदालत ने दोषी को धारा 325 आईपीसी के तहत एक साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 आईपीसी के तहत तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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वहीं सहायक जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने बताया कि 19 अगस्त 2013 को पवन कुमार पुत्र खुशी राम गांव आनंदपुर साहिब मोहल्ला कराली वाला चोई बाजार जिला रोपड़ पंजाब जो प्रसाद की सप्लाई करता है तथा श्री नयना देवी बाजार में 19 अगस्त 2013 को समय करीब 11 बजे आरोपी जरनैल सिंह पुत्र सूरत राम गांव भीड़ियां थाना कोट के पास अपने दिए हुए सामान के पैसे मांगे तो दोषी ने उसे गले से पकड़ लिया। बाद में मुंह पर मुक्कों से मारपीट की और उसके दांत टूट गए।
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पुलिस ने इस संबंध में जरनैल सिंह के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया था। अदालत ने साक्ष्यों को देखने तथा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जरनैल सिंह को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है। दोषी की दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।