फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   crime

ट्रैक्टर और टिप्पर को लगाया 14500 रुपये जुर्माना

Thu, 24 Oct 2019 12:00 AM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2019 12:00 AM IST
विज्ञापन
crime
crime
बरठीं(बिलासपुर)। झंडूता पुलिस की ओर से गत दिवस अवैध खनन करने के आरोप में एक टिप्पर और ट्रैक्टर को पकड़ा गया। पकड़े गए दोनों वाहनों को मौके पर जुर्माना लगाया गया। इससे पहले भी उक्त क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के एवज में लाखों रुपये का जुर्माना वाहन चालकों को लगाया गया है।
विज्ञापन

उल्लेखनीय है कि सुन्हाणी, तुंगडी, री, रडोह व पिपलुघाट की सीर खड्ड में खनन माफिया बेरोकटोक सरकार को लाखों का चूना लगाते हुए अवैध खनन करने में मस्त हैं। इसकी शिकायतें प्रशासन तक लोगों की ओर से लगातार की जा रही हैं जिस पर शिकंजा कसते हुए झंडूता पुलिस प्रभारी प्रीतम चंद की अगुवाई में एएसआई राकेश कुमार के दल ने गत रात्रि सुन्हाणी तुंगडी शेर सड़क पर नाके के दौरान एक टिप्पर एचपी 19सी 3366 का अवैध रूप से पत्थर ले जाने पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

इसके अतिरिक्त एक ट्रैक्टर पर साढ़े चार हजार का जुर्माना लगाया है। थाना प्रभारी झंडूता प्रीतम चंद ने बताया कि अवैध खनन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने खनन माफिया पर शिकंजा कसा है और खड्ड से अवैध रूप से रेता, बजरी व पत्थर ले जाने के जुर्म में कार्रवाई की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर उन्होंने समोह चौक पर भी नाकेबंदी के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए हैं और यातायात नियमों का पालन करने के लिए वाहन चालकों को जागरूक किया है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट व कागजात की कमी के चलते उन्होंने करीब दस वाहनों पर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि मोबाइल में फोटो लेकर जो वाहन चालक गाड़ी चलाते हैं वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मोबाइल के डीजी लॉकर में कागजात दिखाएगा वही मान्य होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed