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Bilaspur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
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अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया वरना भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शिकायत नाबालिग की मां ने 20 अक्तूबर 2018 को पुलिस को दी थी। मां ने बताया था कि सागर वर्मा निवासी गांव झीड़ियां तहसील श्री नयनादेवी जिला बिलासपुर ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में अन्वेषण पूरा होने पर चालान अदालत में पेश किया गया। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की। 18 गवाह अदालत में पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शिकायत नाबालिग की मां ने 20 अक्तूबर 2018 को पुलिस को दी थी। मां ने बताया था कि सागर वर्मा निवासी गांव झीड़ियां तहसील श्री नयनादेवी जिला बिलासपुर ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में अन्वेषण पूरा होने पर चालान अदालत में पेश किया गया। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की। 18 गवाह अदालत में पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।