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इंजीनियरिंग,पॉलटेक्निकल कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर 26 जनवरी तक बंद

Mon, 10 Jan 2022 11:24 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 11:24 PM IST
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Community kitchen and langer banned office to start with 50 percent capacity in Bilaspur
बिलासपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती कर दी है। जिला दंडाधिकारी ने लंगर और सामुदायिक भोज या धाम प्रतिबंध लगा दिया है।
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उन्होंने कहा कि जिले में सरकारी, पीएसयू, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय सप्ताह में केवल 5 दिन खुले रहेंगे। इसके अलावा शनिवार और रविवार को कार्यालय बंद रहेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि कार्य दिवसों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय संचालित होंगे। यह प्रतिबंध आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं जैसे आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, बजट और संबंधित घटना सेवाओं गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे।
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इन आदेशों की अनुपालना के लिए विभागाध्यक्ष और नियंत्रण अधिकारी रोस्टर जारी करेंगे। सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अन्य सभाओं जैसे अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों पर 50 प्रतिशत क्षमता तक या अधिकतम 100 व्यक्तियों को इंडोर निर्मित और आच्छादित क्षेत्रों और बाहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत क्षमता तक या 300 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। धार्मिक और पूजा स्थलों के साथ-साथ जिले के सभी स्थानों पर लंगर और सामुदायिक रसोई या धाम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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सभी एसडीएम किसी भी सरकारी कर्मचारी को तैनात करने के लिए सक्षम होंगे जो अन्यथा कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं या किसी प्राधिकरण के निर्देशों के कारण अपने कार्यालयों में नहीं आ रहे हैं।
टीकाकरण, होम आइसोलेशन के तहत व्यक्तियों की निगरानी से संबंधित किसी भी कर्तव्य के लिए उन्हें प्रतिनियुक्त करने के लिए सक्षम होंगे। कोविड 19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए चेक पोस्ट, डेटा एंट्री या निगरानी करना, घर में अलग-थलग रोगियों को बुलाना आदि संबंधित एसडीएम के अधिकार में होगा। यह आदेश 24 जनवरी सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे।
इसके अतिरिक्त जिला में सभी शैक्षणिक संस्थान (सरकारी, अर्धसरकारी) जिनमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निकल कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर 26 जनवरी तक बंद रहेंगे।

इस अवधि के दौरान आवासीय विद्यालय भी बंद रहेंगे। सभी नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर जारी कोविड मानक संचालक प्रक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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