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Bilaspur News: जमीन सीमा विवाद के दोनों मुकदमे अब एक ही अदालत में चलेंगे

Fri, 21 Aug 2026 12:24 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:24 AM IST
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Both land boundary dispute cases will now be heard in the same court.
2019 से लंबित मामले में जिला जज ने दी स्थानांतरण याचिका मंजूर, सिविल जज कोर्ट नंबर-2 में होगी सुनवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं में जमीन की सीमा को लेकर चल रहे दो दीवानी मुकदमों की सुनवाई अब एक ही अदालत में होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर ने स्थानांतरण याचिका मंजूर करते हुए एक मुकदमे को वरिष्ठ सिविल जज घुमारवीं की अदालत से सिविल जज कोर्ट नंबर-2 घुमारवीं में स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। मामला वर्ष 2019 से लंबित है। आवेदकों ने सीपीसी की धारा 24 के तहत मुकदमा स्थानांतरित करने की मांग की थी। बताया गया कि दोनों मामलों में पक्षकारों के बीच जमीन की सीमा को लेकर विवाद है और दोनों मुकदमे लगभग एक ही चरण में हैं। आवेदकों ने अदालत को बताया कि दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में होने से समान तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करना आसान होगा तथा सुनवाई भी सुविधाजनक तरीके से हो सकेगी। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने भी आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायहित में याचिका स्वीकार कर ली और मुकदमे को सिविल जज कोर्ट नंबर-2 घुमारवीं में स्थानांतरित करने के आदेश दिए। दोनों अदालतों को आदेश की प्रति भेजकर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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