फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Bilaspur News ›   Accused granted bail in Chitta seizure case

Bilaspur News: चिट्टा बरामदगी में आरोपी को जमानत

Mon, 05 Oct 2026 11:05 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Accused granted bail in Chitta seizure case
एक लाख के निजी मुचलके और दो जमानती पर दी राहत
विज्ञापन

आरोपी पर पांच अन्य एनडीपीएस मामले भी लंबित

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। घुमारवीं की विशेष अदालत ने 8.72 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को जमानत याचिका मंजूर करते हुए आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने के आदेश दिए। आरोपी एक अगस्त से न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं।
घुमारवीं थाना के तहत एक अगस्त की शाम करीब 5:50 बजे पुलिस टीम मजहासू में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान कंदरौर की ओर से आई बस को जांच के लिए रोका गया। सीट नंबर 12 के पास बैठे व्यक्ति की सीट के नीचे छिपाए पारदर्शी पॉलीथिन पैकेट की जांच की गई। पुलिस के अनुसार इसमें 8.72 ग्राम चिट्टा मिला। अभियोजन के अनुसार उससे जली हुई फॉयल की पन्नियां और नकदी भी मिली थी।
विज्ञापन

बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है और जांच पूरी हो चुकी है। अब हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
पांच अन्य मामले लंबित होने का भी उल्लेख
अभियोजन के अनुसार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के पांच अन्य मामले पहले से दर्ज और लंबित हैं। अदालत ने इस तथ्य पर विचार किया, लेकिन कहा कि वर्तमान मामले में आरोपी से कोई और बरामदगी नहीं की जानी है और जांच के लिए उसकी हिरासत आवश्यक नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत के अनुसार आरोपी को जांच अधिकारी के बुलाने पर जांच में शामिल होना होगा। अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर अभियोजन जमानत रद्द करवाने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed