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Bilaspur News: चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को मिली जमानत
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अदालत ने माना- बरामदगी कमर्शियल मात्रा से काफी कम, आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं
एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर मिली रिहाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मंडी-भराड़ी क्षेत्र में 22.26 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को बिलासपुर की विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। स्पेशल जज-II नविश भारद्वाज की अदालत ने कहा कि बरामद हेरोइन की मात्रा कमर्शियल मात्रा से काफी कम है। आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह पहली बार किसी मामले में आरोपी बना है।
पुलिस के अनुसार 16 अगस्त को टीम मंडी-भराड़ी में गश्त और नाकाबंदी कर रही थी। शाम करीब 7:05 बजे टुन्नू फोरलेन स्थित हरिओम रिसॉर्ट के पास चंडीगढ़ की ओर से आ रही कार को रोका गया। कार में तीन लोग सवार थे। तलाशी के दौरान सह-चालक सीट के फुट मैट के नीचे पारदर्शी पॉलीथिन में पैकेट मिला। इसमें सिल्वर फॉयल में लिपटा हल्के भूरे रंग का पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने इसे चिट्टा/हेरोइन बताया, जिसका वजन 22.26 ग्राम निकला। इसके बाद सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। जमानत याचिका पर आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और जांच पूरी हो चुकी है। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने कहा कि हेरोइन की छोटी मात्रा पांच ग्राम और कमर्शियल मात्रा 250 ग्राम है। 22.26 ग्राम कमर्शियल मात्रा से काफी कम है, इसलिए धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। मादक पदार्थ जब्त हो चुका है और रासायनिक जांच रिपोर्ट भी मिल चुकी है। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर जमानत मंजूर की। आरोपी को देश से बाहर नहीं जाने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त लगाई गई है।
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एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर मिली रिहाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मंडी-भराड़ी क्षेत्र में 22.26 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी को बिलासपुर की विशेष अदालत ने सशर्त जमानत दे दी है। स्पेशल जज-II नविश भारद्वाज की अदालत ने कहा कि बरामद हेरोइन की मात्रा कमर्शियल मात्रा से काफी कम है। आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह पहली बार किसी मामले में आरोपी बना है।
पुलिस के अनुसार 16 अगस्त को टीम मंडी-भराड़ी में गश्त और नाकाबंदी कर रही थी। शाम करीब 7:05 बजे टुन्नू फोरलेन स्थित हरिओम रिसॉर्ट के पास चंडीगढ़ की ओर से आ रही कार को रोका गया। कार में तीन लोग सवार थे। तलाशी के दौरान सह-चालक सीट के फुट मैट के नीचे पारदर्शी पॉलीथिन में पैकेट मिला। इसमें सिल्वर फॉयल में लिपटा हल्के भूरे रंग का पाउडर बरामद हुआ। पुलिस ने इसे चिट्टा/हेरोइन बताया, जिसका वजन 22.26 ग्राम निकला। इसके बाद सदर थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। जमानत याचिका पर आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और जांच पूरी हो चुकी है। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने कहा कि हेरोइन की छोटी मात्रा पांच ग्राम और कमर्शियल मात्रा 250 ग्राम है। 22.26 ग्राम कमर्शियल मात्रा से काफी कम है, इसलिए धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। मादक पदार्थ जब्त हो चुका है और रासायनिक जांच रिपोर्ट भी मिल चुकी है। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर जमानत मंजूर की। आरोपी को देश से बाहर नहीं जाने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त लगाई गई है।
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