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शांत क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध
Updated Sat, 03 Nov 2018 11:17 PM IST
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शांत क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर रहेगा प्रतिबंध
जिले में दिवाली पर रात्रि 8 से 10 बजे तक ही चला पाएंगे पटाखे
प्रशासन ने जिले में पटाखे बेचने के लिए निर्धारित किए स्थान
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। दीपावली त्योहार को लेकर अब लोग ज्यादा समय तक पटाखे नहीं चला पाएंगे। उपायुक्त विवेक भाटिया ने आदेश जारी किए हैं कि रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाएं जाएंगे। उपायुक्त ने धारा-144 सीआरपीसी के तहत यह आदेश किए हैं।
उन्होंने बताया कि पटाखे फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी या 145 डीबी सीपीके से अधिक शोर स्तर उत्पन्न करने वाले अग्नि पटाखे की बिक्री या उपयोग पर प्रतिबंधित लगाया गया है। पटाखों का इस्तेमाल शांत क्षेत्र में किसी भी समय नहीं किया जाएगा। विशेषतया अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थानों के आसपास 100 मीटर से कम वाले क्षेत्र में तथा नगर परिषद बिलासपुर, घुमारवीं और श्री नयना देवी जी में भीड़ वाले स्थानों पर पटाखों के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि उपमंडल मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी विक्रेता द्वारा पटाखों की बिक्री व भंडारण नहीं किया जा सकता है। पटाखों की बिक्री को बिलासपुर जिले में केवल निर्धारित स्थानों पर ही बेचा जा सकेगा जिसमें बिलासपुर शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के सामने बास्केटबाल ग्राउंड में, नगर परिषद कार्यालय के ग्राउंड परिसर, बिलासपुर तथा शहरी क्षेत्र घुमारवीं में मेला ग्राउंड घुमारवीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र-छात्रा के प्रांगण में, बड्डू वार्ड नंबर-1, टिक्करी मैदान, अबघानिघाट, पुराना बस स्टैंड घुमारवीं तथा शहरी क्षेत्र तलाई के गुरनाझाड़ी मंदिर तलाई के पास, दानामंडी के पास, रेस्ट हाउस चैक तलाई के पास बरसर रोड के साथ। इसी प्रकार से श्री नयना देवी जी के वार्ड नंबर 2 गुफा, पार्किंग के पास, वार्ड नंबर 4 पुराना बस स्टैंड घवांडल चौक के पास, वार्ड नंबर 4 एचपीपीडब्ल्यूडी कार्यालय गेट के पास पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थलों के अलावा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर व संबंधित उपमंडलाधिकारी, पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग की अनुशंसा उपरांत पटाखे बेचने के स्थान की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।
जिले में दिवाली पर रात्रि 8 से 10 बजे तक ही चला पाएंगे पटाखे
प्रशासन ने जिले में पटाखे बेचने के लिए निर्धारित किए स्थान
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। दीपावली त्योहार को लेकर अब लोग ज्यादा समय तक पटाखे नहीं चला पाएंगे। उपायुक्त विवेक भाटिया ने आदेश जारी किए हैं कि रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाएं जाएंगे। उपायुक्त ने धारा-144 सीआरपीसी के तहत यह आदेश किए हैं।
उन्होंने बताया कि पटाखे फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी या 145 डीबी सीपीके से अधिक शोर स्तर उत्पन्न करने वाले अग्नि पटाखे की बिक्री या उपयोग पर प्रतिबंधित लगाया गया है। पटाखों का इस्तेमाल शांत क्षेत्र में किसी भी समय नहीं किया जाएगा। विशेषतया अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थानों के आसपास 100 मीटर से कम वाले क्षेत्र में तथा नगर परिषद बिलासपुर, घुमारवीं और श्री नयना देवी जी में भीड़ वाले स्थानों पर पटाखों के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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उन्होंने बताया कि उपमंडल मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी विक्रेता द्वारा पटाखों की बिक्री व भंडारण नहीं किया जा सकता है। पटाखों की बिक्री को बिलासपुर जिले में केवल निर्धारित स्थानों पर ही बेचा जा सकेगा जिसमें बिलासपुर शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र के सामने बास्केटबाल ग्राउंड में, नगर परिषद कार्यालय के ग्राउंड परिसर, बिलासपुर तथा शहरी क्षेत्र घुमारवीं में मेला ग्राउंड घुमारवीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र-छात्रा के प्रांगण में, बड्डू वार्ड नंबर-1, टिक्करी मैदान, अबघानिघाट, पुराना बस स्टैंड घुमारवीं तथा शहरी क्षेत्र तलाई के गुरनाझाड़ी मंदिर तलाई के पास, दानामंडी के पास, रेस्ट हाउस चैक तलाई के पास बरसर रोड के साथ। इसी प्रकार से श्री नयना देवी जी के वार्ड नंबर 2 गुफा, पार्किंग के पास, वार्ड नंबर 4 पुराना बस स्टैंड घवांडल चौक के पास, वार्ड नंबर 4 एचपीपीडब्ल्यूडी कार्यालय गेट के पास पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थलों के अलावा अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर व संबंधित उपमंडलाधिकारी, पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग की अनुशंसा उपरांत पटाखे बेचने के स्थान की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।