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अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश

Tue, 09 Jan 2018 10:38 PM IST
Updated Tue, 09 Jan 2018 10:38 PM IST
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अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश
- फोटो : amar ujala
बिलासपुर। शहर में अवैध कब्जों को लेकर उपायुक्त बिलासपुर की ओर हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गई। इसमें कहा गया है कि कोर्ट के आदेशों की पालना करते उपायुक्त कार्यालय से राजस्व विभाग और नप को कब्जे हटाने के आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि अवैध कब्जे हटाते समय नप को लॉ एडं ऑडर बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा।
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गौर रहे कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बिलासपुर शहर से 345 अवैध कब्जों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। लेकिन कोर्ट के आदेश के लंबे समय बाद भी शहर से अवैध कब्जों के न हटने के बाद हाईकोर्ट ने उपायुक्त बिलासपुर को स्टेट्स रिपोर्ट फाइल करने के आदेश दिए थे।
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उल्लेखनीय है कि बिलासपुर शहर में आए दिन हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे। कोर्ट के आदेशों के बाद भी 345 कब्जे नहीं हटाए जा सके हैं। वहीं हाईकोर्ट अवैध कब्जों को हटाने के लिए सख्त है। वहीं हाईकोर्ट ने नवंबर महीने के अंत तक कब्जे हटाने को कहा था। लेकिन, इस दौरान कब्जे नहीं हट पाए। वहीं नप ने इस दौरान अपनी नाकामी का ठीकरा प्रशासन के सिर फोड़ दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने नौ जनवरी को उपायुक्त बिलासपुर को अवैध कब्जों को हटाने के मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई इस संबंध में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी थी। जिसे आज उपायुक्त की ओर से हाईकोर्ट में फाइल कर दिया गया है।
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उधर, इस संबंध में उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने कहा कि मंगलवार को हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट फाइल कर दी गई है।
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