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गृह कर 31 मार्च तक जमा करवाओ और 10 प्रतिशत छूट पाओ

Wed, 16 Jan 2019 10:54 PM IST
Devender Devender Kumar Kumar
Updated Wed, 16 Jan 2019 10:54 PM IST
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गृह कर 31 मार्च तक जमा करवाओ और 10 प्रतिशत छूट पाओ
2000 rupees
अमर उजाला ब्यूरो
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शाहतलाई (बिलासपुर)। शहरी कस्बा तलाई के गृह करदाताओं को वित्तीय वर्ष का हाउस टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाने पर नगर पंचायत 10 प्रतिशत छूट की सुविधा देगी। वहीं अगर पिछला बकाया गृह कर राशि भी एकमुश्त जमा करवाएंगे तो उसमें भी पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बुधवार को नगर पंचायत अध्यक्ष बलदेव स्याल व उपाध्यक्ष लाला बृजलाल ने कार्यालय तलाई में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी साझा की है। ज्ञात रहेकि नगर पंचायत को 28 लाख रुपये बकाया हाउस टैक्स वसूलने के लिए इस योजना से लाभ मिल सकता है, वहीं गृह करदाताओं को भी सुनहरा मौका रहेगा।
वहीं स्वच्छता को लेकर नगर पंचायत कड़े कदम उठाएगी। इसके लिए कस्बे में सराय, होटल, गेस्ट हाउस या फिर वार्ड स्तर पर किरायेदारों और श्रद्धालु को ठहराने के लिए साफ-सफाई उपलब्धता करवानी होगी। इसमें शौचालय, बाथरूम इत्यादि सुविधा देना सुनिश्चित करनी होगी।
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उन्होंने कहा कि बाबा बालक नाथ के चलने वाले चैत्र मास मेले से पहले खासकर सराय, धर्मशाला अपनी व्यवस्था सेप्टिक टैंकों को खाली करवा कर लें, अन्यथा गंदगी फैलाने की दृष्टि में 25 हजार रुपये जुर्माना और साथ में ही सराय को बंद करने का भी नगर पंचायत ने निर्णय लिया है। गंदगी कस्बे में सहन नहीं की जाएगी।
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इसके अलावा उन्होंने लोगों से कूड़ा-कचरा इलेक्शन के लिए नगर पंचायत द्वारा लगाए कर्मचारियों के पास ही देने के लिए सहयोग की अपील की है। नगर पंचायत की ओर से तो वार्ड के घरों से कोई शुल्क इसके लिए नहीं वसूला जा रहा है और ना ही अभी बाजार से भी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में शुल्क लिया है। इसके अलावा उन्होंने अवैध कब्जे करने वालों को भी चेताया है कि नगर पंचायत की स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य शहर में न करें अन्यथा अवैध निर्माण कार्य करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
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