{"_id":"5b3670644f1c1bfa6e8ba8be","slug":"31530294372-bilaspur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"108 और 102 एंबुलेंस कर्मियों को हड़ताल पर प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
108 और 102 एंबुलेंस कर्मियों को हड़ताल पर प्रतिबंध
Updated Fri, 29 Jun 2018 11:25 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवाओं के रखरखाव अधिनियम 1973 की धारा 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करते हुए कहा है कि 108 और 102 एंबुलेंस के कर्मचारी हड़ताल में शामिल न हों।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जीवीके 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को प्रदेश में आवश्यक सेवाओं के रखरखाव अधिनियम 1973 के प्रावधान के तहत कवर किया गया है, जोकि आम लोगों को आपात स्थिति में प्रभावित करती हैं। इस स्थिति में आम जनता व मरीज को आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं के लिए जीवीके की ओर से लगाए गए पायलटों, ईएमटी और कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी आदेश की अवहेलना करने और काम से अनुपस्थित रहने की दशा में और बिना किसी सहमति से कार्य छोड़ने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश अनिवार्य सेवाओं के रखरखाव अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जीवीके 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को प्रदेश में आवश्यक सेवाओं के रखरखाव अधिनियम 1973 के प्रावधान के तहत कवर किया गया है, जोकि आम लोगों को आपात स्थिति में प्रभावित करती हैं। इस स्थिति में आम जनता व मरीज को आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं के लिए जीवीके की ओर से लगाए गए पायलटों, ईएमटी और कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि किसी भी कानूनी आदेश की अवहेलना करने और काम से अनुपस्थित रहने की दशा में और बिना किसी सहमति से कार्य छोड़ने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश अनिवार्य सेवाओं के रखरखाव अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन