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दुकानदार कैशलेस ट्रांजेक्शन के नाम पर लूट रहे ग्राहकों को
Updated Tue, 12 Dec 2017 06:59 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
खेमराज शर्मा
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बिलासपुर।
एक ओर जहां देश में कैशलेस ट्रांजेक्शन को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी एवज में दुकानदार ग्राहकों को जम कर लूट रहे हैं। अगर किसी ने दुकान में ग्राहक कैश की जगह कार्ड स्वैप करने के लिए देता है तो दुकानदार उससे कहता है कि इस पर दो प्रतिशत ज्यादा लगेगा। बैंक से संबंधित जानकार बताते हैं कि दुकानदार ग्राहकों की सुविधा के लिए स्वाइप मशीनें लगाता हैं। ऐसे में ग्राहक से दो प्रतिशत अतिरिक्त लेना गैरकानूनी है।
अमूमन देखने को आता है कि जब भी लोग सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर कार्ड से दुकानदार को पैमेंट देना उचित समझते हैं। लेकिन इसके बदले में दुकानदार कहते हैं कि एक्चुअल अमाउंट पर आपको दो प्रतिशत अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पर कई बार ग्राहक पैक किया सामान छोड़ देता है। कमल, नवल, अजय, सारिका का कहना है कि वह ज्यादातर कैशलेस ट्रांजेक्शन पर विश्वास रखते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें दो प्रतिशत अतिरिक्त देना पड़ता है, जो कि गलत है।
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बैंकिंग के जानकार बताते हैं कि स्वाइप मशीनें दुकानदार ग्राहकों की सुविधा के लिए लगाता हैं। ताकि उसके पास ग्राहक ज्यादा आ सके। जिस बैंक की मशीन दुकान में लगी होती है, उस बैंक और दुकानदार के बीच समझौता होता है। इसमें ग्राहक से कार्ड स्वैप करने की बदौलत कोई चार्ज वसूल न करने के बारे में लिखा होता है। लेकिन दुकानदार बैंक के नाम पर ग्राहकों से इसकी वसूली करते हैं। इससे लोग कैशलेस को छोड़ मजबूरी में नकद का लेनदेन करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि दुकानदार कैसे हो पाएगी।
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उपभोक्ता फोरम में करें शिकायत
इस बारे में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक केके जसवाल का कहना है कि कार्ड स्वैप पर ग्राहक से दुकानदार कोई भी शुल्क नहीं ले सकता, अगर ऐसा कोई दुकानदार करता है तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम से की जा सकती है।
शुल्क लेना गैर कानूनी
एचडीएफसी बैंक बिलासपुर के प्रबंधक प्रदीप शर्मा का कहना है कि ग्राहकों से कार्ड स्वैप के नाम पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लेना गैरकानूनी है। जिस बैंक की मशीन दुकान में लगी होती है, उसमें दुकानदार और बैंक के बीच करार होता है। ऐसे में ग्राहक का इसमें कोई रोल नहीं होता, दुकानदार सुविधा के लिए मशीन लगवाता है।
शुल्क का प्रावधान नहीं
एसबीआई की मुख्य ब्रांच के प्रबंधक नरेंद्र कुमार टहिलयानी का कहना है कि कोई भी दुकानदार कार्ड स्वैप करने की एवज में ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो यह गलत हैं, क्योकि एग्रीमेंट बैंक और दुकानदार के बीच होता है। इसमें ग्राहक को कार्ड स्वैप करने पर कोई चार्ज नहीं देना होता। ग्राहक इसकी शिकायत उपभोक्ता फार्म को कर सकता हैं।