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धोखाधड़ी से शपथ पत्र तैयार करने पर छानबीन के आदेश
Updated Sun, 02 Sep 2018 11:55 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं कोर्ट-3 दीपिका ठाकरान की अदालत ने झूठा शपथ पत्र तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोपी सुरेश कुमार पुत्र भागीरथ गांव दरौंदला जिला हमीरपुर के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत घुमारवीं पुलिस को मामले की जांच के निर्देश जारी किए हैं।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अजय नड्डा ने बताया की शिकायत प्रेम सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गांव बग्गा डाकघर कंधार तहसील अर्की जिला सोलन का निवासी है जो ट्रक (एचपी64ए-1821) का मालिक है। ट्रक हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने उक्त ट्रक को बेचने के लिए उससे वर्ष 2017 में संपर्क किया। इसे बेचने के लिए शिकायतकर्ता राजी हो गया क्योंकि उपरोक्त ट्रक पर ऋण था इसलिए उसे बेचा नहीं जा सकता था। इसके चलते आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच में एक इकरारनामा 4 मई 2017 को हुआ। इसके अनुसार आरोपी ने ट्रक पर 15 लाख का लोन फाइनेंसर हिंदुजा कंपनी को दो वर्षों में वापस करने का करार किया। इसके अनुसार शिकायतकर्ता ने ट्रक के सभी दस्तावेज व ट्रक आरोपी को करार के अनुसार सौंप दिया जिसे आरोपी लगातार चलाता रहा व लाभ अर्जित करता रहा लेकिन करार की शर्तों के अनुसार उसने लोन की किस्तें अदा नहीं की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने कथित तौर पर धोखाधड़ी व हेराफेरी से घुमारवीं में ट्रक बिक्री का एक झूठा दस्तावेज तैयार करवाया जबकि उसने इस तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं बनवाया है।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने इस बारे में आरोपी से पूछताछ की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके उपरांत शिकायतकर्ता ने 25 जुलाई 2018 को इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस व पुलिस पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को मामले की शिकायत की तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अजय नड्डा ने बताया इस पर शिकायतकर्ता ने 21 अगस्त 2018 को अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर की थी जिसका निपटारा करते हुए अदालत ने घुमारवीं थाना प्रभारी को मामले की छानबीन करने के आदेश जारी किए हैं।
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घुमारवीं (बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं कोर्ट-3 दीपिका ठाकरान की अदालत ने झूठा शपथ पत्र तैयार कर धोखाधड़ी करने के आरोपी सुरेश कुमार पुत्र भागीरथ गांव दरौंदला जिला हमीरपुर के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत घुमारवीं पुलिस को मामले की जांच के निर्देश जारी किए हैं।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अजय नड्डा ने बताया की शिकायत प्रेम सिंह पुत्र राम सिंह निवासी गांव बग्गा डाकघर कंधार तहसील अर्की जिला सोलन का निवासी है जो ट्रक (एचपी64ए-1821) का मालिक है। ट्रक हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने उक्त ट्रक को बेचने के लिए उससे वर्ष 2017 में संपर्क किया। इसे बेचने के लिए शिकायतकर्ता राजी हो गया क्योंकि उपरोक्त ट्रक पर ऋण था इसलिए उसे बेचा नहीं जा सकता था। इसके चलते आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच में एक इकरारनामा 4 मई 2017 को हुआ। इसके अनुसार आरोपी ने ट्रक पर 15 लाख का लोन फाइनेंसर हिंदुजा कंपनी को दो वर्षों में वापस करने का करार किया। इसके अनुसार शिकायतकर्ता ने ट्रक के सभी दस्तावेज व ट्रक आरोपी को करार के अनुसार सौंप दिया जिसे आरोपी लगातार चलाता रहा व लाभ अर्जित करता रहा लेकिन करार की शर्तों के अनुसार उसने लोन की किस्तें अदा नहीं की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने कथित तौर पर धोखाधड़ी व हेराफेरी से घुमारवीं में ट्रक बिक्री का एक झूठा दस्तावेज तैयार करवाया जबकि उसने इस तरह का कोई भी दस्तावेज नहीं बनवाया है।
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शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने इस बारे में आरोपी से पूछताछ की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके उपरांत शिकायतकर्ता ने 25 जुलाई 2018 को इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस व पुलिस पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को मामले की शिकायत की तो पुलिस ने उसकी शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अजय नड्डा ने बताया इस पर शिकायतकर्ता ने 21 अगस्त 2018 को अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत याचिका दायर की थी जिसका निपटारा करते हुए अदालत ने घुमारवीं थाना प्रभारी को मामले की छानबीन करने के आदेश जारी किए हैं।
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