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घुमारवीं कोर्ट ने पंचायत सचिव पर अपराधिक मामला दर्ज करने के दिए आदेश

Tue, 07 Nov 2017 10:56 PM IST
Updated Tue, 07 Nov 2017 10:56 PM IST
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घुमारवीं कोर्ट ने पंचायत सचिव पर अपराधिक मामला दर्ज करने के दिए आदेश
घुमारवीं (बिलासपुर)। न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं उपासना शर्मा की अदालत ने ग्राम पंचायत सचिव और निक्का राम पुत्र निहाला राम निवासी अमरपुर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता लेखराम पुत्र निहाल राम गांव अमरपुर तहसील घुमारवीं के वकील कुलवंत सिंह चंदेल ने बताया कि अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले का आरोपी सचिव वर्ष 2014 से 2016 तक ग्राम पंचायत अमरपुर में कार्यरत था। इसके बाद उसका स्थानांतरण दूसरी पंचायत में हो गया।
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शिकायतकर्ता का कहना है कि 31 दिसंबर, 2014 को उसका उसके भाई निक्का राम के साथ एक करारनामा हुआ था। निक्का राम ने करारनामा किया था कि वह अपना रसोईघर शिकायतकर्ता को दे देगा। इसकी कुल कीमत एक लाख रुपये तय की गई थी। शिकायतकर्ता ने निक्का राम को 50 हजार रुपये चेक के माध्यम से अदा कर दिए थे। लेकिन निक्का राम करारनामा से मुकर गया था। इसके चलते शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत अमरपुर के समक्ष शिकायत दायर की।
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शिकायतकर्ता ने करारनामा की कॉपी ग्राम पंचायत अमरपुर में शिकायत के साथ पेश कर दी थी। शिकायत का निपटारा ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया गया। अपने फैसले में पंचायत ने कहा कि निक्का राम को करारनामा के अनुरूप कार्य करना होगा। लेखराम ने पंचायत द्वारा पारित आदेश और अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय के माध्यम से प्राप्त कर लिए थे।
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ये दस्तावेज ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सत्यापित किए गए थे। शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत कार्यालय में एक आवेदन दायर कर आग्रह किया उन्हें करारनामा की असल कॉपी लौटा दी जाए। पंचायत कार्यालय द्वारा कहा गया कि करारनामा की कॉपी पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान सचिव ने 4 जुलाई 2017 को एक प्रमाण पत्र जारी किया। जिसमें कहा गया कि छानबीन की गई लेकिन लेखराम बनाम निक्का राम की कोई भी फाइल पंचायत अमरपुर के रजिस्टर में दर्ज नहीं है।


शिकायतकर्ता ने अदालत में भारतीय दंड संहिता की धारा 408, 409, 420, 120बी व 34 के तहत शिकायत दाखिल की। शिकायतकर्ता के वकील कुलवंत सिंह चंदेल ने बताया कि अदालत ने पुलिस थाना घुमारवीं को इस मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जब अदालत में स्टे्टस रिपोर्ट दाखिल की गई तो पुलिस का कहना था कि यह मामला दीवानी किस्म का है। मंगलवार न्यायिक दंडाधिकारी घुमारवीं की अदालत ने सभी तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत कहा कि इस मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव राजेश कुमार और निक्का राम के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
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