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फर्जी हस्ताक्षर से कर डाला जमीन का इंतकाल
Updated Tue, 17 Jul 2018 11:19 PM IST
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- फोटो : डेमो
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अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं(बिलासपुर)। उपमंडल घुमारवीं में फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर कर के जमीन का इंतकाल करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इंतकाल शीट पर उनके हस्ताक्षर दिखाए गए हैं वह फर्जी हैं जिस पर न्यायालय ने पुलिस थाना घुमारवीं को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश जारी किए हैें। न्यायालय के आदेश के बाद घुमारवीं पुलिस ने भादंसं की धारा 420,465, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खबर की पुष्टि डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने की है।
मिली जानकारी के अनुसार कालिदास पुत्र सुखराम निवासी रटैल ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 156(3) के तहत याचिका दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके भाई प्रीतम ने वर्ष 2008 में रामचंद लंबरदार व सेटलमेंट पटवारी ओंकार सिंह के साथ मिलीभगत कर राजस्व दस्तावेजों में धोखाधड़ी व छेड़छाड़ कर उसकी 13 बिस्वा भूमि जो उसके घर के नजदीक थी का तबादले का इंतकाल उसकी गैरहाजिरी में कर दिया गया।
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि इंतकाल शीट के कॉलम नंबर 15 में उसकी हाजिरी फर्जी दर्शाई गई है। जबकि उन्होंने कोई भी हस्ताक्षर इंतकाल पर नहीं किए हैं। आरोप लगाया है कि सभी दस्तावेज मिलीभगत के आधार पर झूठे तैयार किए गए।
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जानकारी के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से उक्त याचिका को निरस्त कर दिया गया था, जिस पर प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत में रिवीजन पिटीशन दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने प्रार्थी की याचिका को मंजूर करते हुए घुमारवीं थाना पुलिस को मामला दर्ज कर छानबीन के आदेश जारी किए हैं। इसके आधार पर घुमारवीं थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
डीएसपी घुमारवीं ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है।
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घुमारवीं(बिलासपुर)। उपमंडल घुमारवीं में फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर कर के जमीन का इंतकाल करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इंतकाल शीट पर उनके हस्ताक्षर दिखाए गए हैं वह फर्जी हैं जिस पर न्यायालय ने पुलिस थाना घुमारवीं को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने के आदेश जारी किए हैें। न्यायालय के आदेश के बाद घुमारवीं पुलिस ने भादंसं की धारा 420,465, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खबर की पुष्टि डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र कुमार जसवाल ने की है।
मिली जानकारी के अनुसार कालिदास पुत्र सुखराम निवासी रटैल ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 156(3) के तहत याचिका दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके भाई प्रीतम ने वर्ष 2008 में रामचंद लंबरदार व सेटलमेंट पटवारी ओंकार सिंह के साथ मिलीभगत कर राजस्व दस्तावेजों में धोखाधड़ी व छेड़छाड़ कर उसकी 13 बिस्वा भूमि जो उसके घर के नजदीक थी का तबादले का इंतकाल उसकी गैरहाजिरी में कर दिया गया।
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शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि इंतकाल शीट के कॉलम नंबर 15 में उसकी हाजिरी फर्जी दर्शाई गई है। जबकि उन्होंने कोई भी हस्ताक्षर इंतकाल पर नहीं किए हैं। आरोप लगाया है कि सभी दस्तावेज मिलीभगत के आधार पर झूठे तैयार किए गए।
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जानकारी के अनुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से उक्त याचिका को निरस्त कर दिया गया था, जिस पर प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत में रिवीजन पिटीशन दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने प्रार्थी की याचिका को मंजूर करते हुए घुमारवीं थाना पुलिस को मामला दर्ज कर छानबीन के आदेश जारी किए हैं। इसके आधार पर घुमारवीं थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
डीएसपी घुमारवीं ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कहा कि पुलिस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रही है।