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विस चुनावों के लेकर जिला में धारा 144 लागू
Updated Sat, 14 Oct 2017 11:27 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर।
विधानसभा चुनावों को लेकर बिलासपुर जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं विस चुनावों को लेकर सभी लाइसेंस धारक हथियार संबंधित पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। इस संबंध में जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार 22 अक्तूबर तक पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी करते हुए स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई गई है। इसकी बैठक 13 अक्तूबर को आयोजित की गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी जान की सुरक्षा और फिर किसी अन्य कारण के हथियार अपने पास रखना है तो वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष आवेदन कर सकता है। इसके बाद कमेटी फैसला लेगी की उक्त व्यक्ति को हथियार रखने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। हालांकि इस दौरान भी जरूरत पड़ने पर शर्तों के साथ हथियार रखने की मंजूरी दी जा सकती है। मगर इसका फैसला कमेटी करेगी। जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि विस चुनावों के शांति पूर्ण रूप से करवाने के लिए धारा 144 लागू करवाई गई है। उन्होंने कहा कि 22 अक्तूबर से पहले सभी लाइसेंस धारकों को अपने अपने हथियार पुलिस थाना और पुलिस चौकी में जमा करवाने की अपील की है।
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बिलासपुर।
विधानसभा चुनावों को लेकर बिलासपुर जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं विस चुनावों को लेकर सभी लाइसेंस धारक हथियार संबंधित पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। इस संबंध में जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार 22 अक्तूबर तक पुलिस थाना में जमा करवाने होंगे। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी करते हुए स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई गई है। इसकी बैठक 13 अक्तूबर को आयोजित की गई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी जान की सुरक्षा और फिर किसी अन्य कारण के हथियार अपने पास रखना है तो वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष आवेदन कर सकता है। इसके बाद कमेटी फैसला लेगी की उक्त व्यक्ति को हथियार रखने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। हालांकि इस दौरान भी जरूरत पड़ने पर शर्तों के साथ हथियार रखने की मंजूरी दी जा सकती है। मगर इसका फैसला कमेटी करेगी। जिला चुनाव अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि विस चुनावों के शांति पूर्ण रूप से करवाने के लिए धारा 144 लागू करवाई गई है। उन्होंने कहा कि 22 अक्तूबर से पहले सभी लाइसेंस धारकों को अपने अपने हथियार पुलिस थाना और पुलिस चौकी में जमा करवाने की अपील की है।
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