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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Baglamukhi Ropeway 75 types of things are prohibited ropeway cabin speed six meters per second

बगलामुखी रोपवे : 75 तरह की चीजें ले जाने पर पाबंदी, इन वस्तुओं को साथ ले जा सकेंगे यात्री; जानें सबकुछ

Thu, 31 Oct 2024 12:33 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 31 Oct 2024 12:33 PM IST
सार

बगलामुखी मंदिर रोपवे में 75 तरह की विभिन्न चीजें ले जाने पर पाबंदी रहेगी। वहीं, दुर्घटना की स्थिति में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक लाख और बड़ों के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

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Baglamukhi Ropeway 75 types of things are prohibited ropeway cabin speed six meters per second
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Meta

विस्तार

मंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से माता बगलामुखी मंदिर (पंडोह बांध के नजदीक) रोपवे जल्द लोगों की सुविधा के लिए शुरू हो जाएगा। रज्जू मार्ग का कैबिन छह मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलेगा। 75 तरह की विभिन्न चीजें ले जाने पर पाबंदी रहेगी। बुधवार को लोक निर्माण विभाग ने राजपत्र में इस संबंध में दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। कंपनी को किराये में कभी भी बदलाव करने की छूट भी दी गई है। दुर्घटना की स्थिति में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक लाख और बड़ों के लिए पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। रज्जू मार्ग पर दवाइयों और शिशु आहार के अलावा कोई भी खाद्य सामग्री लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।
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रज्जू मार्ग पर यात्रा करते समय यात्रियों को भारतीय शस्त्र एवं गोला-बारूद अधिनियम 1959, अल्कोहल मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं तथा रज्जू मार्ग के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सीलबंद डिब्बे, चाकू, गैस लाइटर, कैंची, गुलेल, पिस्तौल, तलवार, भारी उपकरण, मिर्च पाउडर, सिगरेट, माचिस, कुल्हाड़ी सहित नुकसान पहुंचाने वाले अन्य सामान यात्री कैबिन में साथ नहीं ले जा सकेंगे।
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प्रत्येक कैबिन में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 15 जमा 1 होगी। अधिकतम वजन 1200 किलोग्राम तक सीमित होगा। इस प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली शक्ति बैकअप के लिए विद्युत शक्ति / डीजल जनरेटर (डीजी) रहेगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को शराब पीने और धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए यात्रियों को गोंडोला में चढ़ने, उतरने और सवारी करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करना होगा। एक बार बिक जाने के बाद टिकट वापस नहीं किए जाएंगे तथा धन वापसी केवल तभी की जाएगी जब कंपनी के नियंत्रण से बाहर किसी कारण से रज्जू मार्ग चालू न हो।
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इन वस्तुओं को साथ ले जा सकेंगे यात्री
यात्रा के दौरान उचित आकार का महिलाओं का पर्स, एक ओवर कोट, एक छाता / छड़ी, पठन सामग्री, कैमरा/दूरबीन यात्री साथ ले जा सकेंगे। जो भी यात्री तय नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कंपनी का कोई कर्मचारी नियमों के तहत काम नहीं करेगा तो कंपनी जिम्मेवार कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक की राशि जब्त कर लेगी।

न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव वाले रखे जाएंगे ऑपरेटर
- रज्जू मार्ग को चलाने के लिए योग्यता और अनुभव की शर्तों को पूरा करने वाला स्टाफ ही रखा जाएगा। रेजिडेंट मैनेजर-सह स्टेशन प्रभारी के लिए डिप्लोमा और पांच वर्ष का अनुभव अनिवार्य रहेगा। ऑपरेटर के लिए भी डिप्लोमा और तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक रहेगा। यांत्रिक फिटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई और दो वर्ष का अनुभव व सहायक के लिए आईटीआई और एक वर्ष का अनुभव जरूरी रहेगा।

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