{"_id":"6a762ac7207f9378920e5baf","slug":"youth-acquitted-of-rape-charge-on-married-woman-yamuna-nagar-news-c-246-1-sknl1023-160887-2026-08-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Yamuna Nagar News: शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के आरोप से युवक बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Yamuna Nagar News: शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के आरोप से युवक बरी
Sat, 08 Aug 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 08 Aug 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल को पॉक्सो कोर्ट ने बरी कर दिया है। पीड़ित पक्ष लगाए गए आरोपों को न्यायालय में साबित नहीं कर पाए। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए राहुल को आरोप मुक्त कर दिया।
मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2025 में शादीशुदा महिला ने पुलिस को शिकायत देकर राहुल के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि राहुल ने पहले उससे दोस्ती की। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और वे मिलने लगे। युवती का आरोप था कि राहुल ने उससे शादी करने का वादा किया था।
इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया था कि राहुल करीब चार साल तक उसके साथ संबंध बनाता रहा। बाद में उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस को शिकायत देकर राहुल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि यह दुष्कर्म का मामला नहीं है। दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कई तथ्यों को रखते हुए कहा कि आरोपी को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है।
विज्ञापन
यमुनानगर। दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल को पॉक्सो कोर्ट ने बरी कर दिया है। पीड़ित पक्ष लगाए गए आरोपों को न्यायालय में साबित नहीं कर पाए। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए राहुल को आरोप मुक्त कर दिया।
मामला गांधी नगर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2025 में शादीशुदा महिला ने पुलिस को शिकायत देकर राहुल के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि राहुल ने पहले उससे दोस्ती की। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और वे मिलने लगे। युवती का आरोप था कि राहुल ने उससे शादी करने का वादा किया था।
विज्ञापन
इसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने आरोप लगाया था कि राहुल करीब चार साल तक उसके साथ संबंध बनाता रहा। बाद में उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस को शिकायत देकर राहुल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि यह दुष्कर्म का मामला नहीं है। दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे। अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कई तथ्यों को रखते हुए कहा कि आरोपी को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया है।