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बिजली बिल जुर्माना माफी योजना का उठाएं लाभ उपभोक्ता : शत्रुजीत

Tue, 13 Dec 2016 12:24 AM IST
amar ujala beuro yamunanagar
amar ujala beuro yamunanagar Updated Tue, 13 Dec 2016 12:24 AM IST
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x - फोटो : amar ujala
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के चेयमैन एवं प्रबंध निदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। ग्रामीण क्षेत्रों के दो किलोवाट लोड तक के छोटे घरेलू व गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना तथा पांच किलो वाट तक के स्वीकृत लोड वाले सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए छेड़छाड़ या खराब मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा योजना 2016 की शुरूआत करने का निर्णय लिया है, जिससे ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
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प्रबंध निदेशक शत्रुजीत कपूर सोमवार को मुकंद लाल नेशनल कालेज के सभागार में पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं बिजली उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी। ऐसे बिजली उपभोक्ता  20 नवंबर से 31 दिसंबर तक इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिजली बिल जुर्माना माफी योजना में शहरी क्षेत्रों के दो किलोवाट लोड तक के उन छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को कवर किया जाएगा, जिनका कनैक्शन अदायगी न करने पर काट दिया गया है। ऐसे उपभोक्ता बिजली के बिल मूल राशि एक मुश्त या आगामी 6 बिलों के साथ किस्तों में दे सकेंगे। यदि उपभोक्ता एक मुश्त मूल राशि का भुगतान करेंगे तो उन्हें पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यह स्कीम उन उभोक्तओं पर लागू होगी जिनके बिजली बिल गत 30 सितंबर को बकाया थे।
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शत्रुजीत कपूर ने बताया कि गत 30 सितंबर तक चार्ज राशि फ्रीज कर दी जाएगी और एक साल में 6 बिल जमा करवाने के बाद सरचार्ज की 40 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। इसी प्रकार तीसरे साल में बिलों की पूरी अदायगी के बाद शेष सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। यदि उपभोक्ता स्कीम को अपनाने के बाद लगातार तीन बिलों की अदायगी चूक करता है तो उसको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।  इस योजना को अपनाने के बाद यदि पहले वर्ष में उपभोक्ता डिफाल्टर होता है तो फ्रीज किया गया चार्ज पुर्न जीवित हो जाएगा।
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यदि दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष में उपभोक्ता डिफाल्टर होता है तो 30 प्रतिशत सरचार्ज पुर्न जीवित किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों एवं नगर निगम के पार्षदों से कहा कि विभाग की ओर से वे एलडी बल्ब, ट्यूब व पंखों की सुविधा सरकारी मूल्यों पर दी जा रही है। एलईडी बल्ब 75 रुपये से 65 रुपये में दिए जा रहे है इसी प्रकार ट्यूब 230 रुपये में दी जा रही है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 550 व 600 रुपये है। इसी प्रकार पंखे सरकारी मूल्यों पर 1150 रुपये में मिल रहे है जबकि बाजर में ये 2000 रुपये में मिलते है।  सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी, जिला राजस्व अधिकारी एमएस सांगवान, यूएचवीवीएन के चीफ इंजीनियर आप्रेशन पंचकूला एमएस दहिया, चीफ इंजीनियर बंसल, डीएसपी आदर्शदीप सिंह उपस्थित थे।

 
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