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Yamuna Nagar News: महिला एवं बाल विवाह निषेध विभाग ने रुकवाई नाबालिग की शादी

Thu, 11 Dec 2025 03:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Thu, 11 Dec 2025 03:04 AM IST
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Women and Child Marriage Prohibition Department stops minor marriage
प्रतापनगर। महिला एवं बाल विवाह निषेध विभाग ने एक नाबालिग लड़के की शादी रुकवा दी। वहीं, परिजनों को नियमों व कानून के बारे जानकारी दी। विभाग ने काउंसलिंग के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इसकी सूचना दी है।
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जानकारी के अनुसार क्षेत्र के एक गांव के 15 वर्षीय लड़के की शादी पास के ही गांव में होने वाली थी। इसमें लड़के की आयु 15 और लड़की की उम्र 20 साल बताई जा रही है। नाबालिग की शादी की सूचना महिला एवं बाल विवाह निषेध विभाग को मिली, तो वे मौके पर पहुंचे और इसकी जांच की।
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विभाग की अधिकारी अरविंद्र कौर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि क्षेत्र के एक गांव में दूसरे गांव से बारात आने है, परंतु दूल्हे की उम्र महज 15 वर्ष है। सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और बारात रुकवा दी। इसके बाद दोनों पक्षों से दूल्हा व दूल्हन के जन्म तिथि संबंधित कागजात मांगे गए और इनकी जांच की। जांच में पाया कि लड़के की उम्र सिर्फ 15 वर्ष है, जबकि लड़की 20 वर्ष है। उन्होंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को काउंसलिंग करने के लिए सूचित कर दिया है। संवाद
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