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चेक बाउंस के 12 केसों में ट्रांसपोर्टर को एक-एक साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Feb 2020 12:06 AM IST
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Transporter sentenced to one year each for 12 cases of check bounce
न्यायाधीश संजीव काजला की कोर्ट ने चेक बाउंस के 12 केसों में एक साथ ट्रांसपोर्टर को सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे हर केस में एक-एक साल की सजा और अमाउंट के हिसाब से जुर्माना लगाया है। सबसे ज्यादा अमाउंट का चेक करीब 14 लाख रुपये का था। इसमें कोर्ट ने 17.80 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट हरविंद्र सिंह अनेजा ने बताया कि उनके क्लाइंट एचपीजीएस इंटरप्राइजेज का पेट्रोल पंप है। उनके पेट्रोल पंप से न्यू राजधानी गुड्स कैरियर के संचालक गुरप्रीत सिंह ने डीजल लिया था। उनका ट्रांसपोर्ट का काम है। जो डीजल लिया था उसके एवज में अलग-अलग 12 चेक दिए थे। जब वे चेक बैंक में लगाए तो बाउंस हो गए। उन्होंने गुरप्रीत से बात की, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने कोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने इन चेक बाउंस के 12 केसों में गुरप्रीत को एक-एक साल की सजा और जुर्माने के साथ पैसे देने का आदेश दिया है।
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